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    Faridabad Accident: तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचला, दोनों की मौके पर हुई मौत

    Updated: Thu, 23 Jan 2025 11:57 AM (IST)

    फरीदाबाद में बृहस्पतिवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचल दिया। इसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।

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    फरीदाबाद में बृहस्पतिवार को दर्दनाक हादसा हो गया।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के एसजीएम नगर थाना एरिया में स्कूटी सवार दो युवकों की ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवम ओर जीसान के रूप में हुई। 

    जीसान डिलीवरी बॉय का काम करता था। वीरवार सुबह जीसान अपने दोस्त के शिवम के साथ सामान डिलीवर करने जा रहा था। एनआइटी 3 केईएसआई चौक से मेट्रो चोक की तरफ जाते हुए सामने से आ रही बाइक से स्कूटी की टक्कर हो गई।

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    टक्कर लगने से शिवम ओर जीसान दोनों गिर गए। तभी पीछे से आ रहा ट्रेक्टर ट्राली दोनों की ऊपर चढ़ गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्र चालक मौके पर ट्रेक्टर छोड़कर भाग गया।

    शराब पीकर वाहन चलाने वाले 85 चालान किए

    शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। रोज रात को चालान किए जा रहे हैं। बीती रात 85 चालान किए गए। एक जनवरी से शुरू हुए अभियान में अभी तक कुल 616 चालान किए जा चुके हैं। सभी चालान कोर्ट में भेजे गए हैं। वहीं पर इनका भुगतान होगा। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सड़कों पर वाहनो की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी वृद्धि के साथ रफ्तार भी बढ़ रही है।

    वाहन चालकों की लापरवाही से रफ्तार की वृद्धि के कारण होने वाली दुर्घटनाएं एक आम बात हो गई है। इन दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा कारण है शराब पीकर या अन्य किसी नशे की हालत में वाहन चलाना। यह एक ऐसा अपराध है जो न केवल खुद उस व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालता है बल्कि दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालता है।

    दिन-प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक जनवरी से अभी तक ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ की जा रही है। प्रथम बार अपराध करने पर छह माह तक की जेल और जुर्माने का प्रविधान है। दोबारा अपराध करने पर दो वर्ष तक की जेल और जुर्माने हो सकता है।