Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीपी के बेटे पर हत्या नहीं, गैर इरादतन हत्या का चलेगा केस, थार से ली थी प्रॉपर्टी डीलर की जान

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:48 PM (IST)

    फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर को थार से कुचलकर मारने के मामले में पुलिस ने एफआईआर से हत्या की धारा हटा दी है। एसआईटी जांच में यह गैर इरादतन हत्या का मामला पाया गया। एसीपी के बेटे सहित तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया था। एसआईटी जांच में यह गैर इरादतन हत्या का मामला पाया गया।

    Hero Image
    थार से कुचलने के मामले में एफआइआर से हटाई हत्या की धारा

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। प्राॅपर्टी डीलर को थार से कुचलकर मारने के मामले में पुलिस ने एफआईआर से हत्या की धारा हटा दी है। डीसीपी सेंट्रल की ओर से गठित एसआईटी की जांच में इसको गैर इरादतन हत्या का मामला पाया गया। अब कोर्ट में गैर इरादतन हत्या के साथ यह केस चलेगा। पुलिस इस मामले में शामिल एसीपी राजेश लोहान के बेटे हिमांशु सहित उसके दोनों दोस्तों को बुधवार को कोर्ट में पेश करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नीमका जेल भेज चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस पर आरोप, दबा रहे मामला

    यह मामला नंगला एन्क्लेव भाग दो की गली नंबर नाै में रहने वाले विक्की कुमार की शिकायत पर सोमवार को पुलिस ने दर्ज किया था। विक्की ने शिकायत में कहा था कि उनके भाई मनोज को सेक्टर-12 टाउन पार्क के पास एसीपी राजेश लोहान के बेटे हिमांशु ने थार से कुचलकर मार दिया था। इस मामले को लेकर स्वजन ने काफी हंगामा भी किया था। उन्होंने पुलिस पर मामले को दबाने के प्रयास का आरोप लगाया था।

    यह हत्या का मामला नहीं : एसआईटी

    हालांकि, स्वजन के हंगामे के बाद पुलिस ने एफआईआर में हत्या की धारा भी जोड़ दी थी। मामले में पुलिस ने हिमांशु, निशांत और केशव चौधरी को गिरफ्तार करके बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया था, जहां से आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

    मनोज की बहन पूनम ने बताया कि उनको पुलिस की ओर से एफआईआर में हत्या की धारा हटाने की जानकारी दी गई है। वह सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, एसआईटी ने मामले की जांच करते हुए पाया कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है। इसलिए हत्या की धारा को हटा दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद थार कांड में बड़ा खुलासा, ACP का बेटा ही चला रहा था कार; पुलिस पर सुबूत छिपाने के आरोप