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    सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी हरियाणा सरकार, अनंगपुर में तोड़फोड़ का मामला सीएम सैनी तक पहुंचा

    Updated: Wed, 16 Jul 2025 07:42 PM (IST)

    Faridabad Anangpur demolition फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में तोड़फोड़ का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर तोड़फोड़ रुकवाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने का आश्वासन दिया। कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस को दोषी ठहराया और कहा कि भाजपा सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी।

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    अनंगपुर गांव में तोड़फोड़ रुकवाने को लेकर सीएम को ज्ञापन देते हुए मंत्री और अन्य नेता। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। Anangpur demolition in Faridabad: अनंगपुर गांव में वन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा की गई और आगे की जाने वाली तोड़फोड़ का मामल सीएम तक पहुंच गया है। बुधवार को केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर व प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह संग गुरुग्राम के विश्राम गृह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की।

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    केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा, धनेश अदलखा, सतीश फागना भी थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गांव में तोड़फोड़ रुकवाने बाबत उचित कदम उठाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कहा कि गांव सैैंकड़ों वर्ष पुराना है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बसाने का काम कर रही है। विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, साथ ही पर्यावरण बचाने की बात भी हो रही है।

    हम अनंगपुर गांव के ग्रामीणों के आशियाना बचाने के लिए सीईसी कमेटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे। मामले पर दोबारा विचार करने की मांग की जाएगी। इसके बाद कोर्ट के जो आदेश होंगे उसका स्वागत किया जाएगा।

    केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस मामले में सीधे रूप से काग्रेस को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि अनंगपुर में महापंचायत में कांग्रेसियों का जजमावड़ा था। यह सारी समस्या ही पूर्व में प्रदेश में रही कांग्रेस की सरकार की देन है। भाजपा सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा।

    यह बता दें कि बीते करीब एक पखवाड़े से अनंगुपर में धरना चल रहा था। रविवार को महापंचायत का भी आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरावली वन क्षेत्र में करीब 6497 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होनी हैं।

    इसके तहत जून और जुलाई में हुई कार्रवाई में वन विभाग और नगर निगम की टीम ने 240 फार्म हाउस, बैंक्वेेट हाल, मैरिज गार्डन और व्यवसायिक निर्माणों को गिरा दिया गया। विभाग ने करीब 260 एकड़ जमीन खाली करा लिया है।

    एक जुलाई को वन विभाग की टीम ने अनंगपुर में एक मकान पर कार्रवाई की, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया और कार्रवाई रूक गई थी, हालांकि 11 जुलाई को टीम ने पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के फार्म हाउस का आधे से अधिक हिस्सा गिरा दिया था।

    प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक पहले फेस की कार्रवाई पूूरी हो चुकी है। इसकी इसकी रिपोर्ट अगले महीने वन विभाग द्वारा सीईसी को सौपी जाएगी। मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो या तीन सितंबर को हो सकती है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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