हरियाणा सरकार से रिटायर्ड पेंशनरों के लिए जरूरी खबर, पेंशन चाहिए तो देना होगा जिंदा होने का सुबूत
हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को नवंबर में जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। कोषाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को बायोमीट्रिक प्रमाणपत्र देना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तिथियाँ निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। बल्लभगढ़ के पेंशनरों को उपखजाना बल्लभगढ़ में ही प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा सरकार से रिटायर्ड पेंशनरों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए नवंबर में अपना जीवित होने का प्रमाणपत्र देना है। इसके लिए जिला कोषाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि 2012 के बाद रिटायर्ड व खजाना, उप खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर को खजाना कार्यालयों में अपना बायोमीट्रिक जीवन प्रमाणपत्र देना है।
बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक मे देना है। स्मार्ट फोन के माध्यम से भी घर बैठे अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। खजाना कार्यालय से लगभग चार हजार पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए, बी, सी व डी से जिन पेंशनर का नाम शुरू होता है, उन्हें चार से सात नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए आना है। ई, एफ, जी, एच, आई व जे से नाम शुरू होने वाले पेंशनर आठ से 13 नवंबर को प्रमाणपत्र देंगे।
के, एल, एम, एन, ओ, पी,क्यू, आर से नाम शुरू होने वाले पेंशनर 14 से 21 नवंबर को, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड से नाम शुरू होने वाले सभी पेंशनर 22, 25, 26, 27 व 28 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं।
बचे हुए पेंशनर जो तय तिथियों में किसी कारणवश अपना जीवन प्रमाण पत्र नही दे सके होंगे। वह 29 नवंबर को दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी पेंशनर उपरोक्त अनुसार निश्चित की गई तिथियों को ही खजाना कार्यालय मे जीवन प्रमाण पत्र देने आए, जिससे भीड़ से बचा जा सके। जो पेंशनर उप खजाना बल्लभगढ़ से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र उपरोक्त उपखजाना बल्लभगढ़ में ही देना है।

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