फरीदाबाद में 36 किग्रा गांजा के साथ पकड़े गए दो नशा तस्करों को 13 साल की जेल, 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया
फरीदाबाद में दो नशा तस्करों को 36 किग्रा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया. अदालत ने दोनों आरोपियों को 13 साल की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही, उन पर 1.5 ल ...और पढ़ें
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सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की कोर्ट ने दो नशा तस्करों को 13 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उनको 1.5 लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा। इन नशा तस्करों में मथुरा के बाजना गांव के जीतू और जींद के अकालगढ़ गांव का अमित शामिल है।
क्राइम ब्रांच एनआइटी को आठ जून 2023 को सूचना मिली कि नशा तस्कर जीतू और अमित फतेहपुर तगा के बीजोपुर रोड से जा रहा था। दोनों के पास भारी मात्रा में गांजा पत्ती है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने धौज थाना एनआइटी के साथ मिलकर बीजोपुर रोड पर नाकाबंदी कर दी।
दोनों से 36 किग्रा गांजा पत्ती बरामद
कुछ देर बाद ही एसेंट गाड़ी से दोनों आते हुए नजर आए। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों के पास से 36 किलोग्राम गांजा पत्ती बरामद की गई। धौज थाने में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पिछले दो सालों से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। जिसका फैसला बुधवार को सुनाया गया।
कोर्ट की ओर से इस मामले में चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया। दो साल चले इस मामले मेें कुल 19 गवाह पेश किए गए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार नशा तस्करों को सजा दिलाने के लिए पुलिस की ओर से कोर्ट में ठोस साक्ष्य पेश किए गए।

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