Haryana News: शादी में हर्ष फायरिंग बनी काल, 9वीं की छात्रा की सिर में गोली लगने से मौत; मां घायल
हरियाणा (Haryana News) के दादरी के एक मैरिज गार्डन में बुधवार रात को शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक 13 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई और उसकी मां घायल हो गई। यह दर्दनाक घटना तब हुई जब परिवार एक दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी के भिवानी रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में बुधवार रात को शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में सिर पर गोली लगने से किशोरी की मौत हो गई। उसकी मां घायल हो गई। मृतका 13 वर्षीय जीया झज्जर जिले के गांव बहु की रहने वाली थी और नौवीं कक्षा की छात्रा थी।
दोस्ती की बेटी की शादी में गया था पूरा परिवार
मामले के अनुसार, गांव बहु निवासी अशोक कुमार बुधवार रात को अपनी पत्नी सविता, बेटी जीया व रिया तथा बेटे मयंक के साथ गांव खोरड़ा निवासी अपने दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने दादरी के उत्सव गार्डन में आया था।
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रात करीब नौ बजे जब वे कन्यादान डालकर वापस जाने की तैयारी में थे, तो बाहर भी दो-तीन फायर कर चुके कुछ युवकों ने गार्डन में अंदर आकर उनसे कुछ कदमों की दूरी पर खड़े हो गए।
उनमें से एक के पास डोगा गन थी। उसी दौरान डोगा गन से गोली चल गई और वह गोली जीया के सिर के पिछले हिस्से में लग गई। साथ में मौजूद अशोक की पत्नी सविता को भी छर्रे लगे। जिसके बाद दोनों को उपचार के लिए दादरी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां चिकित्सकों ने जीया को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच
घटना की सूचना पाकर डीएसपी सुभाष चंद्र सहित सिटी थाना पुलिस व एफएसएल टीमें मौके पर पहुंची और गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। पुलिस ने अशोक कुमार के बयान के आधार पर अज्ञात के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 व 287 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
उधार दिए रुपये वापस मांगने पर युवक की हत्या
वहीं, एक दूसरे मामले की बात करें तो, पानीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके मेहता ने बापौली में अनिल की कुल्हाड़ी, कस्सी, दरांती से हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी सन्नी, दीपक उर्फ दीपू व मोंटी बीपीएल कॉलोनी, बापौली के रहने वाले हैं।
दोषियों ने 25 दिसंबर 2018 की रात 10 बजे वारदात को अंजाम दिया था। अदालत ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि अनिल ने दोषियों को कुछ रुपये ब्याज पर उधार दिए थे। अनिल रुपये वापस मांग रहा था। इसी झगड़े में वारदात को अंजाम दिया गया।

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