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    Haryana Crime: अंबाला में विवाहिता से दहेज प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी पर केस दर्ज

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:31 PM (IST)

    साहा में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। निशा नाम की महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। निशा के अनुसार उनसे मारपीट की गई तंत्र-मंत्र किया गया और दहेज में कार न लाने पर घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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    विवाहिता से दहेज प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी पर केस दर्ज (File Photo)

    संवाद सहयोगी,साहा। दहेज प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने संबंधी मामला दर्ज किया गया है। परिवादिया निशा पत्नी सागर निवासी इसराना (पानीपत) ने पति, सास, ससुर और देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    पुलिस को दी शिकायत के अनुसार निशा की शादी 18 नवंबर 2024 को सागर पुत्र मनोज निवासी दिचाऊं कलां, नजफगढ़ (दिल्ली) से हुई थी।

    आरोप है कि विवाह में पर्याप्त दहेज न मिलने के कारण उसके पति, सास-ससुर और देवर ने उसे लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

    तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास का भी आरोप

    निशा ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष तंत्र-मंत्र और जादू-टोना जैसी अजीब हरकतों में लिप्त है। आरोपों के अनुसार, उसे कई बार मंदिरों और तथाकथित भगतों के पास ले जाया गया, जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। यहां तक कि उसे भूत-प्रेत का साया बताकर मारपीट और गाली-गलौज भी की गई।

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    मारपीट और धमकी की घटनाएं

    शिकायत में कहा गया कि जब उसने दहेज में कार लाने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसका फोन छीन लिया और घरवालों से बात करने पर रोक लगा दी। निशा ने यह भी कहा कि देवर ने कई बार उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की।

    निशा का कहना है कि 11 मार्च को उसके मायके वालों के पहुंचने पर ससुराल पक्ष ने उसे पागल और भूत-प्रेत से ग्रस्त बताते हुए घर से निकाल दिया। इसके बाद उसके पति ने फोन पर धमकी दी कि वह उसके निजी वीडियो वायरल कर समाज में बदनाम कर देगा।

    मामला पहले एडीआर सेंटर अंबाला शहर में काउंसलिंग के बाद थाना साहा को भेजा गया। पुलिस जांच के दौरान पति सागर, ससुर मनोज कुमार, सास सविता और देवर रमन के खिलाफ आरोपों की पुष्टि हुई। जबकि कथित भगत लीलू और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ सबूत न मिलने पर उन्हें बेकसूर पाया गया।