Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CBSE ने एफिलिएशन को लेकर नियमों में किया बदलाव, उल्लंघन करने पर देना होगा भारी जुर्माना

    सीबीएसई ने स्कूलों से एफिलिएशन के नियमों में बदलाव किया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर अलग-अलग जुर्माना राशि लगाई जा सकती है। पहले एफिलिएशन नियमों के उल्लंघन पर पांच लाख रुपये का फाइन था वहीं अब उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। इस बदलाव से स्कूलों को थोड़ी राहत तो मिलेगी लेकिन नियमों का पालन नहीं करने पर उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena Updated: Sat, 22 Feb 2025 10:54 AM (IST)
    Hero Image
    सीबीएसई ने एफिलिएशन के नियमों में किया बदलाव

    जागरण संवाददाता अंबाला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी (सीबीएसई) ने स्कूलों की एफिलिएशन (संबद्धता) नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव जहां स्कूलों को थोड़ी राहत देंगे, वहीं इन पर तलवार भी लटकी रहेगी।

    खासकर नियमों की अवहेलना पर अलग-अलग जुर्माना राशि लगाई जा सकती है। हालांकि अब तक ऐसे मामलों में नियमों के उल्लंघन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता था जबकि इसमें थोड़ा बदलाव किया है।

    नियमों को लेकर जारी किया गया नोटिफिकेशन

    इसी को लेकर सीबीएसई की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें इस बदलाव की जानकारी दी है। दिसंबर 2024 में इससे संबंधित मीटिंग हुई थी जिसमें इसको लेकर एजेंडा भी रखा गया था। इसी पर आगे बढ़ते हुए अब बदलाव किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीबीएसई स्कूलों की मानें तो जो भी स्कूल सीबीएसई से संबद्धता (एफिलिएशन) के लिए आवेदन करता है,तो उसे नियमों के अनुसार सारे निर्देशों का पालन करना होता है।

    यह भी पढ़ें- छात्रों के लिए नायब सरकार का 'नायाब' तोहफा, प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ सकेंगे गरीब परिवारों के बच्चे

    अब सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इसके तहत पहले जहां एफिलिएशन नियमों के उल्लंघन पर पांच लाख रुपये का फाइन था। वहीं अब बदलाव हो गया है। यानी यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो यह देखा जाएगा कि उल्लंघन कितना गंभीर है। उसी के अनुसार यह जुर्माना लगाया जाएगा।

    इंस्पेक्शन कमेटी करती है स्कूल का निरीक्षण

    जिन स्कूलों द्वारा एफिलिएशन या फिर स्कूल का स्तर बढ़ाने के लिए आवेदन किया जाता है तो उस स्थिति में नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन यदि टीम को लगे उल्लंघन हुआ है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाती है। एफिलिएशन के मामले में आवेदन करने वाले स्कूल का इंस्पेक्शन कमेटी निरीक्षण करती है। इस मामले में कमेटी को सारे कागजात उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी स्कूल की रहेगी। यानी कमेटी द्वारा जिस भी कागजात की मांग की जाएगी वह दिखाने होंगे। यदि स्कूल फेल हो जाता है, तो उसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। दूसरी ओर इंस्पेक्शन कमेटी के निरीक्षण के दौरान यदि किसी तरह से बाधा पैदा की जाती है तो उस मामले में भी कार्रवाई हो सकती है।

    स्कूलों को भेजी है संशोधन की जानकारियां

    सीबीएसई द्वारा एफिलिएशन को लेकर सारी जानकारियां स्कूलों को भेजी गई हैं। इनमें केंद्रीय विद्यालय,जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों सहित अन्य संबद्ध स्कूलों को भेजी गई हैं। देश भर में करीब तीस हजार सीबीएसई स्कूल हैं, जबकि 26 अन्य देशों में सीबीएसई स्कूल हैं। ऐसे में यह नियम सभी स्कूलों पर लागू होंगे।

    यह भी पढ़ें-हरियाणा सरकार का खिलाड़ियों को तोहफा, बीमा की सुविधा के साथ सोनीपत में कुश्ती और पानीपत में बॉक्सिंग की एक्सीलेंसी