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    सरकारी संपत्ति पर पोस्टर-बैनर लगाने वालों की अब खैर नहीं

    By Edited By:
    Updated: Wed, 12 Sep 2012 06:23 PM (IST)

    जागरण संवाद केंद्र, अंबाला शहर

    अंबाला नगर निगम में शहरी क्षेत्र में सरकारी संपत्ति पर इश्तेहार, पोस्टर, बैनर व स्लोगन लिखने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। ऐसा करने वाले लोगों तथा संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    उपायुक्त एवं नगर निगम अंबाला के आयुक्त शेखर विद्यार्थी ने बताया कि कुछ लोगो, संस्थाओ, राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी भवनों, बिजली के खभों, पुलियों, दीवारों, स्ट्रीट लाइट के खभों व अन्य सार्वजनिक स्थलों व संपत्ति पर इस्तेहार, पोस्टर इत्यादि लिखने के साथ-साथ बैनर लटका दिए जाते है और स्लोगन लिखे जा रहे है। उन्होने कहा कि ऐसा करना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी है। ऐसा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध डिफेशमेंट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट व यूनिसिपल कारर्पोशन एक्ट 1994 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होने बताया कि लोगो द्वारा सामुदायिक भवनों व पब्लिक पार्को में विभिन्न प्रकार के समाजिक समारोह, विवाह, शादी और पार्टी इत्यादि का आयोजन करके कुड़ा-कर्कट व गंदगी वहीं डाल दी जाती है जिससे आस-पास का वातावरण दूषित होता है। उन्होने लोगों से अनुरोध किया कि आयोजन के उपरात इस तरह की गंदगी को तुरत साफ करवायें अन्यथा उनके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खुले में गंदगी फैलाना एक दंडनीय अपराध है इसलिए दुकानदारो, होटल मालिकों और ढाबा मालिकों व अन्य व्यवसायियों को अपने संस्थानो का कुड़ा-कर्कट व गंदगी नगर निगम द्वारा रखे गए कुड़ादानों में डालनी चाहिए। भविष्य में ऐसा न करने वाले और गंदगी फैलाने वाले लोगो के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 273 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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