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Gujarat Chunav 2022: इस गांव में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार पर रोक, वोट न देने पर स्थानीय लोगों पर जुर्माना

Gujarat Chunav 2022 राजकोट के राज समाधियाला गांव में राजनीतिक दलों को प्रचार करने की अनुमति नहीं है लेकिन मतदान करना अनिवार्य होता है। इस साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ग्राम सरपंच ने आदेश दिया है कि सभी ग्रामीणों को वोट देना होगा।

By Nidhi AvinashEdited By: Published: Wed, 23 Nov 2022 11:59 AM (IST)Updated: Wed, 23 Nov 2022 11:59 AM (IST)
Gujarat Chunav 2022: इस गांव में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार पर रोक, वोट न देने पर स्थानीय लोगों पर जुर्माना
Gujarat Chunav 2022: इस गांव में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार पर रोक

राजकोट, गुजरात। Gujarat Chunav 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Vidhan Sabha Election 2022) का आगाज होने वाला है। ऐसे समय में जहां राजनितिक दल देशभर के मतदाताओं से वोट डालने की अपील कर रहे हैं, वहीं राजकोट (Rajkot) के राज समाधियाला गांव में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं है।

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बता दें कि यहां राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्राम सरपंच ने कहा कि "1983 से राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं देने का यह नियम यहां अस्तित्व में है, लेकिन मतदान सभी के लिए अनिवार्य है। इसलिए मतदान करना वोट नहीं देने वालों पर 51 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।"

वोट नहीं देने पर लगेगा 51 रुपये का जुर्माना

राजकोट के राज समाधियाला गांव (Rajsamadhiyala village) में राजनीतिक दलों को प्रचार करने की अनुमति नहीं है लेकिन मतदान करना अनिवार्य होता है। इस साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ग्राम सरपंच ने आदेश दिया है कि सभी ग्रामीणों को वोट देना होगा। वहीं अगर वोट नहीं डाला तो 51 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज समाधियाला गांव के स्थानीय लोग ग्राम विकास समिति (वीडीसी) द्वारा बनाए गए कई नियमों से बंधे हुए हैं। इनमें से किसी को भी तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाता है। इसी में से एक चुनाव के दौरान वोट नहीं डालना है।

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प्रचार पर प्रतिबंध क्यों?

राजकोट के राज समाधियाला गांव में प्रचार प्रतिबंध लगाने का कारण ये है कि स्थानीय लोगों को लगाता है कि यह पर्यावरण को दूषित करेगा। चुनाव के समय अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान नहीं करने वालों पर 51 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इस गांव में भले ही चुनाव प्रचार न होता हो लेकिन गांव की कोशिश हमेशा यहीं होती है कि शत प्रतिशत मनतदान हो। इस गांव में लगभग 95-96 प्रतिशत मतदान होते हैं। गांव में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरे, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए आरओ प्लांट जैसी लगभग हर आधुनिक सुविधाएं है।

गांव में प्लास्टिक की थैलियों पर बैन

गांव में प्लास्टिक की थैलियों को इधर-उधर फेंकने पर भी प्रतिबंध है। इसमें भी जुर्माना लगाया जाता है। बता दें कि इस गांव में जिल स्तरीय क्रिकेट मैदान भी है। गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटो पर 1 और 5 दिसंबर को दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। बता दें कि गुजरात कि विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है।

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