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    Gujarat: राजकोट में महिला मरीजों के वीडियो मामले में एक और गिरफ्तार, 50 हजार CCTV को किया गया था हैक

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 27 Feb 2025 05:30 AM (IST)

    गुजरात के राजकोट स्थित अस्पताल के सीसीटीवी को हैक कर महिला मरीजों के वीडियो को सार्वजनिक करने के मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित का नाम दिल्ली निवासी रोहित सिसौदिया है। इस मामले में अब तक सात आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार धमेलिया ने राजकोट के एक प्रसूति गृह के सीसीटीवी सिस्टम को हैक कर लिया था।

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    राजकोट में महिला मरीजों के वीडियो को सार्वजनिक करने के मामले में एक और गिरफ्तारी (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, अहमदाबाद। गुजरात के राजकोट स्थित अस्पताल के सीसीटीवी को हैक कर महिला मरीजों के वीडियो को सार्वजनिक करने के मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित का नाम दिल्ली निवासी रोहित सिसौदिया है। इस मामले में अब तक सात आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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    सिसोदिया ने हैक किए गए सीसीटीवी फुटेज

    अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा के अनुसार, सिसोदिया ने हैक किए गए सीसीटीवी फुटेज को दूसरे लोगों को बेच दिया था। साइबर अपराध शाखा ने 17 फरवरी को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने सूरत से धमेलिया नामक हैकर और महाराष्ट्र के लातूर निवासी यूट्यूब चैनल के मालिक प्रज्वल टैली को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस के अनुसार, धमेलिया ने राजकोट के एक प्रसूति गृह के सीसीटीवी सिस्टम को हैक कर लिया था। उसने सिसोदिया से वीडियो साझा किया था। बाद में सिसोदिया ने इसे कुछ अन्य लोगों को बेच दिया था।

    50 हजार सीसीटीवी को हैक कर लिया

    पुलिस उपायुक्त साइबर अपराध लवीना सिन्हा ने कहा कि राजकोट स्थित प्रसूति गृह के अलावा धमेलिया और उसके साथी रेयान परेरा ने अस्पतालों, कार्यालयों, स्कूलों, कालेजों और यहां तक कि लोगों के घरों में लगे लगभग 50 हजार सीसीटीवी को हैक कर लिया। इस मामले की जांच अभी जारी है।

    गुजरात में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

    गुजरात के अमरेली जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में तीन आरोपितों को दोषी ठहराया। सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सभी फैसले एक ही दिन में आए।

    मंगलवार को विशेष पाक्सो न्यायाधीश डीएस श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में अमर कलेना, बकुल धधुकिया और एक अन्य व्यक्ति को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश

    सरकारी वकील ममता त्रिवेदी ने कहा कि अदालत ने राज्य सरकार को प्रत्येक पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। आरोपितों में से एक ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। यह मामला तब सामने आया, जब वह गर्भवती हो गई। दूसरे मामले में अमरेली शहर के जेसिंगपारा इलाके की रहने वाले कलेना ने 14 साल की लड़की से शादी का वादा किया और उसे भगा ले गया।

    तीसरी घटना भी अमरेली के एक गांव में हुई

    तीन अलग-अलग गांवों में रहने के दौरान उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। तीसरी घटना भी अमरेली के एक गांव में हुई। आरोपित धधुकिया ने 26 मई, 2023 को अपने घर के अंदर 15 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया।

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