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    'चार लोग मंदिर को उड़ाने जा रहे', शख्स ने अचानक पुलिस को किया फोन; सच्चाई जान रिश्तेदारों की हालत हो गई खराब

    Updated: Thu, 15 May 2025 05:28 PM (IST)

    गुजरात के भरूच में एक शख्स ने अपने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए पुलिस को फोन कर झूठी खबर दी और कहा कि कुछ लोग सुबह 1 से 2 बजे के बीच झाड़ेश्वर में स्वामीनारायण मंदिर को उड़ाने जा रहे हैं। शख्स की कॉल के बाद पुलिस एक्शन में आई। बाद में सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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    रिश्तेदारों को फंसाने के लिए व्यक्ति ने पुलिस को भरूच मंदिर में बम विस्फोट की बात बताई। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    पीटीआई, भरूच। गुजरात के भरूच से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर भरूच शहर में स्वामीनारायण संप्रदाय से संबंधित एक मंदिर में बम विस्फोट के बारे में कथित तौर पर फर्जी कॉल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

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    दरअसल, पुलिस उपाधीक्षक अनिल सिसारा ने बताया कि तौसीफ पटेल ने बुधवार शाम को अपने मोबाइल फोन से शहर के पुलिस नियंत्रण कक्ष और आपदा नियंत्रण कक्ष को दो कॉल किए और दावा किया कि चार लोग गुरुवार को सुबह 1 से 2 बजे के बीच झाड़ेश्वर में स्वामीनारायण मंदिर को उड़ाने जा रहे हैं।

    कॉल मिलते ही एक्शन में आई पुलिस

    संवाददाताओं से बात करते हुए पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि कॉल मिलने के तुरंत बाद, पुलिस दल कुत्ते और बम निरोधक दस्तों के साथ मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए रवाना हो गए। तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। कॉल की जांच के बाद, पटेल को भरूच रेलवे स्टेशन के पास एक इलाके में ट्रैक किया गया।

    इस प्रकरण में पुलिस ने एक बयान में कहा कि आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसके और उसके भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद है और उसके रिश्तेदारों को फंसाने के लिए ये कॉल किए गए थे। आरोपी ने दावा किया है कि उसके भाई उसे पैतृक संपत्ति का हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। उसने दावा किया है कि उसका साला उसे परेशान कर रहा है।

    पुलिस ने मामला किया दर्ज

    पुलिस ने एक बयान में बताया कि भरूच सिटी 'सी' डिवीजन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 (किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी वैध शक्ति का दुरुपयोग करने के इरादे से गलत जानकारी देना, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचे) और 353 (2) (झूठे बयान, अफवाह या खतरनाक समाचार बनाना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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