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Gujarat News: छात्रा से दुष्कर्म मामले में जांच के लिए तथ्यान्वेषी समिति का पुनर्गठन, विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट को दी जानकारी

गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय गांधीनगर में छात्रा से छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म मामले की जांच के लिए तथ्यान्वेषी समिति (एफएफसी) का पुनर्गठन किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट को गुरुवार को विश्वविद्यालय ने यह जानकारी दी। पीठ ने पीठ ने स्वत संज्ञान लेकर विधि विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़खानी एवं दुष्कर्म मामले की जांच के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।

By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyPublished: Fri, 03 Nov 2023 04:00 AM (IST)Updated: Fri, 03 Nov 2023 04:00 AM (IST)
छात्रा से दुष्कर्म मामले में जांच के लिए तथ्यान्वेषी समिति का पुनर्गठन

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय गांधीनगर में छात्रा से छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म मामले की जांच के लिए तथ्यान्वेषी समिति (एफएफसी) का पुनर्गठन किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट को गुरुवार को विश्वविद्यालय ने यह जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी.माई की खंडपीठ घटनाओं पर एक अखबार की रिपोर्ट पर आधारित स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (पीआइएल) पर सुनवाई कर रही थी।

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पीठ ने पीठ ने स्वत: संज्ञान लेकर विधि विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़खानी एवं दुष्कर्म मामले की जांच के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की ओर से गुरुवार को प्रस्तुत शपथपत्र में कहा कि उसने अदालत के निर्देशों के बाद एफएफसी और आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) दोनों का पुनर्गठन किया है ताकि छात्रा से दुष्कर्म मामले की जांच की जा सके। 

अदालत ने विश्वविद्यालय को दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक जांच के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होगी। इससे पहले अदालत ने 11 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान घटना की जांच नहीं करने के लिए विश्वविद्यालय को फटकार लगाई थी और एफएफसी और आइसीसी को पुनर्गठित करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने छात्रा से छेड़खानी व दुष्कर्म मामले को गंभीरता से लेने की बात कही थी।


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