पीएम किसान योजना क्या है?
नियम, पात्रता, शर्तों समेत हर एक डिटेल
नई दिल्ली | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) भारत सरकार की किसानों के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। पीएम मोदी ने इस योजना को फरवरी 2019 में लॉन्च किया था और यह 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई है।
इस योजना का मकसद देश भर के जमीन वाले किसान परिवारों को फाइनेंशियल मदद देना है, ताकि वे खेती, उससे जुड़े कामों और घरेलू जरूरतों से जुड़े खर्चों का ध्यान रख सकें। इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा है पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे।
पीएम किसान योजना के तहत सभी किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती करने लायक जमीन हैं, वे इसका फायदा पाने के हकदार हैं। राज्य सरकार और UT एडमिनिस्ट्रेशन उन किसान परिवारों की पहचान करती हैं जो स्कीम की गाइडलाइन के हिसाब से मदद के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद उनके नाम को आगे बढ़ाती हैं।
पीएम किसान के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की सहायता तीन समान किस्तों (प्रत्येक ₹2,000) में सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, जमीन के कागजात, सेविंग्स बैंक अकाउंट जैसे डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो हो जाने पर आपकी सभी डिटेल वेरीफाई की जाएगी। इसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो आपको किसान योजना की किस्त मिलना शुरू हो जाएगी।
अगर आपने पीएम किसान योजना के लिए आवेदन कर दिया है तो अगली किस्त से पहले आप बेनिफिशियरी लिस्ट के जरिए यह देख सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है कि नहीं। अब आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर यह भी देख सकते हैं कि आपको अब तक कितनी किस्त मिल चुकी है।
वहीं, अगर इस योजना का लाभ उठाने के लिए अगर गलत जानकारी दी जाती है, तो बेनिफिशियरी को ट्रांसफर किए गए फाइनेंशियल फायदे की रिकवरी और कानून के हिसाब से दूसरे कानूनी एक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
PM-KISAN से जुड़े सामान्य सवाल
ऐसे सभी किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती लायक जमीन है, वे इस स्कीम के तहत फायदा पाने के लिए एलिजिबल हैं। जब PM-किसान योजना 24 फरवरी, 2019 को लॉन्च की गई थी, तो इसका फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को ही मिलता था, जिनकी कुल जमीन 2 हेक्टेयर तक थी। बाद में इस योजना को 1.6.2019 से रिवाइज किया गया और इसे सभी किसान परिवारों तक बढ़ा दिया गया, चाहे उनकी जमीन कितनी भी हो।
पीएम किसान योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा।
- यहां पर दिए गए ऑप्शन Farmers Corner पर क्लिक करें।
- इसके बाद 'Beneficiary List वाले ऑप्शन पर जाए।
- यहां आपको मांगी गई डिटेल्स जैसे राज्य, जिला, तहसील और गांव दर्ज करनी होगी।
- अंत में आपको अपना नाम लिस्ट में दिख जाएगा।
ज्यादा पढ़ें:- PM Kisan Yojana: लाभार्थी सूची में नहीं है नाम, अब क्या करेें; ये हो सकते हैं इसके कारण?
- सबसे पहले आपको मोबाइल या कम्प्यूटर पर पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद होमपेज पर दिए गए e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां आपको अपना आधार नंबर और मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें।
- OTP वेरीफाई होते ही आपका e-KYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे उन्हें तीन अलग-अलग किस्त में मिलते हैं। जैसे पहली किस्त अप्रैल से लेकर जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से लेकर नवंबर के बीच मिलेगी। ऐसे ही तीसरी किस्त, दिसंबर से मार्च के बीच मिल सकती है। हालांकि किस्त में कुछ दिन या महीने आगे पीछे भी हो सकते हैं।
- सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- यहां आपको New Farmer Registration पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद मांगी गई जानकारी आधार, बैंक डिटेल्स, भूमि विवरण इत्यादि डिटेल्स भरें।
- आप ये काम नजदीकी CSC या कृषि कार्यालय पर ऑफलाइन जाकर भी करा सकते हैं।
पीएम किसान योजना के तहत परिवार में केवल एक ही सदस्य को लाभ मिल सकता है। परिवार में अगर पत्नी, पति और बच्चे शामिल हो। इसलिए अगर दोनों भाइयों की शादी हो गई हो तो इसे अलग-अलग परिवार माना जाएगा। ऐसे में दोनों भाई इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
नहीं, केंद्र/राज्य सरकारी कर्मचारी (क्लास IV/ग्रुप D को छोड़कर) अपात्र हैं। केवल भूमि धारक किसान परिवार पात्र।
आधार कार्ड, बैंक पासबुक (IFSC सहित), भूमि दस्तावेज (खसरा/खतौनी), मोबाइल नंबर। e-KYC के लिए आधार अनिवार्य होगा।
आधिकारिक साइट pmkisan.gov.in या ऐप से। हेल्पलाइन: 155261 / 011-24300606; टोल-फ्री: 1800-11-5526।
- सबसे पहले स्टेटस चेक करके ये पता करें की आपको पैसै मिले हैं या नहीं।
- इसके बाद योजना से जुड़े जरूरी काम जैसे e-KYC अपडेट करें, बैंक को आधार से लिंक करें।
- अगर आपने ये काम पूरा कर लिया है लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल रहा तो पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें या CSC पर शिकायत दर्ज करें।
अगर इस योजना का लाभ उठाने के लिए गलत जानकारी दी जाती है या पात्र होने पर भी आप फायदा ले रहे हैं,तो ऐसे में आपको रिकवरी देनी पड़ सकती है। साथ ही कानून के हिसाब से कानूनी एक्शन आप पर लिया जा सकता है।
नहीं, अगर कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम या नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरता है, तो उसे पीएम किसान योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक इस स्कीम का लाभ उन किसानों को ही मिलता है, जिसके पास जमीन हो। अगर कोई किसान भूमिहीन है या उसके पास जमीन नहीं है, तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।




