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    'Udaipur Files' के बैन की मांग के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, इन लोगों के लिए करवाई स्क्रीनिंग

    Updated: Thu, 10 Jul 2025 02:21 PM (IST)

    राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड पर आधारित एक फिल्म आ रही है नाम है उदयपुर फाइल्स (Udaipur Files)। इस फिल्म में विजय राज लीड रोल में नजर आएंगे और ये 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है। लेकिन फिल्म को लेकर विवाद है कि बढ़ता ही जा रहा है। लोगों ने रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है।

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    उदयपुर फाइल्स में विजय राज का किरदार (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर", 11 जुलाई को होने वाली अपनी रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली कई याचिकाओं के बाद कानूनी पचड़े में फंस गई है। यह फिल्म उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की साल 2022 में हुई हत्या पर आधारित है।

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    कोर्ट ने दिया तत्काल स्क्रीनिंग का आदेश

    दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को फिल्म के निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे मामले में पेश होने वाले सभी वकीलों के लिए फिल्म की तत्काल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को निर्देश दिया कि वे फिल्म देखें और यदि कोई आशंका हो तो उसे लेकर गुरुवार को फिर से अदालत में आएं।

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    लोगों की आशंका दूर करने के लिए सुनाया फैसला

    मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को फिल्म देखने और अपनी किसी भी आशंका के साथ गुरुवार को फिर से अदालत में आने का निर्देश दिया।

    जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह पैगंबर मोहम्मद का अपमान करती है और मुसलमानों को बदनाम करती है।

    फिल्म से हटाया गया आपत्तिजनक हिस्सा

    मुस्लिम संस्था का तर्क है कि फिल्म के ट्रेलर में पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा का विवादास्पद बयान शामिल है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसने न केवल पूरे देश में आग लगा दी है, बल्कि अन्य देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी प्रभावित किया है। हालांकि, सीबीएफसी और केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि फिल्म के आपत्तिजनक हिस्सों को काट दिया गया है।

    इसके अलावा कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी ने भी फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए मोहम्मद जावेद ने कहा कि फिल्म की रिलीज से मामले की सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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