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    The Kerala Story: खत्म नहीं हुई द केरल स्टोरी की मुश्किलें, रिलीज रोकने की याचिका अब पहुंची हाई कोर्ट

    By Vaishali ChandraEdited By: Vaishali Chandra
    Updated: Wed, 03 May 2023 04:39 PM (IST)

    Supreme Court Refuses To Entertain Pleas Against The Kerala Story एक्ट्रेस अदा शर्मा की आगामी फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था जिसे लेकर अपडेट आई है।

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    Supreme Court Refuses To Entertain Pleas Against The Kerala Story, Twitter

    नई दिल्ली, जेएनएन। Supreme Court Refuses To Entertain Pleas Against The Kerala Story: विपुल शाह और सुदीप्तो सेन की फिल्म द करेल स्टोरी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रेलर रिलीज के बाद से फिल्म विवादों में घिर हुई है। द केरल स्टोरी की रिलीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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    विवादों में उलझी फिल्म

    द केरल स्टोरी को लेकर एक वर्ग ने आपत्ति जताई और इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और थिरूवनंतपुरम के एमपी शशि थरूर ने फिल्म पर राज्य का नाम खराब करने का आरोप लगाया। बात इतनी बड़ी की मामला कोर्ट पहुंच गया।

    रिलीज पर रोक की मांग

    द केरल स्टोरी को लेकर दायर की गई याचिका में फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की गई। इसके अलावा याचिका में ये भी डिमांड की गई कि फिल्म में डिस्क्लेमर होना चाहिए कि ये कल्पना पर आधारित है।

    कोर्ट ने रिलीज रोकने से किया इनकार

    लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, द करेल स्टोरी से जुड़े इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में कोई एक्शन लेने से मना कर दिया।

    हाई कोर्ट जाने की दी सलाह

    चीफ जस्टिस ने कहा कि हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि मामले को लेकर पहले से केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

    बढ़ सकती है फिल्म की मुश्किलें

    केरल हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 5 मई को होनी है, लेकिन उस दिन द केरल स्टोरी पूरे भारत में रिलीज कर दी जाएगी। इस स्थिति में बेंच ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी कि वे हाई कोर्ट जाए, जहां उनके मामले की सुनवाई तय समय से पहले करने पर विचार किया जा सकता है।