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    Sushant Singh Rajput Case: रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे HC से बड़ी राहत, एक्ट्रेस को वापस मिलेगा पासपोर्ट

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:17 PM (IST)

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत देते हुए एनसीबी को उनका पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दे दिया है। जिसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में जब्त किया गया था। अदालत ने कहा कि रिया ने सभी नियमों का पालन किया है और मुकदमे के दौरान उन पर शक करने का कोई कारण नहीं है।

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    रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को एक्ट्रेस का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया, जिसे एजेंसी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े 2020 के ड्रग्स मामले में जब्त किया था। पासपोर्ट शुरू में उनकी जमानत शर्तों के तहत जब्त किया गया था। अदालत ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने अब तक सभी नियमों का पालन किया है और मुकदमे की कार्यवाही के दौरान उन पर शक करने का कोई कारण नहीं है।

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    क्या था मामला

    8 सितंबर, 2020 को, रिया चक्रवर्ती को 14 जून, 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था। मेरे डैड की मारुति और जलेबी जैसी फिल्मों के लिए मशहूर एक्ट्रेस को अक्टूबर 2020 में जमानत मिल गई थी, लेकिन अदालत ने एक शर्त रखी थी कि उनका पासपोर्ट एनसीबी के पास रहेगा। उन्हें हर बार विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी।

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    एक्ट्रेस ने की थी याचिका दर्ज

    रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में अपने वकील अयाज खान के माध्यम से अपना पासपोर्ट जारी करने के लिए एक नई याचिका दायर की। उनके वकील ने तर्क दिया कि पासपोर्ट की लगातार जब्ती से उन्हें प्रोफेशनल नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें अक्सर शूटिंग, ऑडिशन और मीटिंग के लिए विदेश जाना पड़ता था। उनके वकील ने कहा कि अदालत से परमिशन लेने के लिए लंबी प्रोसेस होती है। उन्होंने आगे बताया कि रिया चक्रवर्ती ने जमानत के बाद से कभी भी अदालत के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है।

    एनसीबी की आपत्ति

    एनसीबी ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि रिया चक्रवर्ती को उनके सेलिब्रिटी होने के कारण ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। एजेंसी ने यह भी कहा कि अगर उन्हें बिना किसी रोक-टोक के विदेश जाने की परमिशन दी तो वह भारत वापस नहीं आएंगी। हालांकि, न्यायमूर्ति नीला गोखले की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिया चक्रवर्ती का पक्ष लिया। अदालत ने कहा कि मामले के अन्य आरोपियों को भी पहले इसी तरह की राहत दी जा चुकी है।

    अदालत ने आगे तर्क दिया कि रिया चक्रवर्ती हर सुनवाई में शामिल हुई थीं और पहले भी जब उन्हें विदेश जाने की परमिशन दी गई थी तब भी वह समय पर लौट आई थीं। पीठ ने कहा कि उन पर शक करने का कोई कारण नहीं है।

    इन शर्तों के साथ मिला पासपोर्ट

    उसका पासपोर्ट वापस करने का आदेश देते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तें भी रखीं: रिया चक्रवर्ती को हर सुनवाई में उपस्थित होना होगा, जब तक कि निचली अदालत द्वारा छूट न दी जाए। अगर वे कहीं बाहर जा रही हैं उन्हें कम से कम चार दिन पहले अपनी जर्नी की पूरी डिटेल देनी होगी। अपना फोन चालू रखना होगा और लौटने पर तुरंत एजेंसियों को सूचित करना होगा।

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