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22 साल पहले ट्रेन की चैन खींचने के मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर पर केस दर्ज!

करिश्मा कपूर और सनी देओल के वकील ए के जैन ने बुधवार को सत्र अदालत में इस आदेश को चुनौती दी।

By Rupesh KumarEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 07:29 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 11:10 PM (IST)
22 साल पहले ट्रेन की चैन खींचने के मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर पर केस दर्ज!
22 साल पहले ट्रेन की चैन खींचने के मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर पर केस दर्ज!

नई दिल्ली, जेएनएनl बॉलीवुड अभिनेता से नेता बने सनी देओल और फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने कथित तौर पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ट्रेन की चैन खींच दी थीl जिसके बाद रेलवे अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला सन 1997 का हैl तब सनी देओल और करिश्मा कपूर अन्य क्रू के सदस्यों के साथ अजमेर जिले के फुलेरा के पास सांवरदा गांव में फिल्म 'बजरंग' की शूटिंग कर रहे थे।

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करिश्मा कपूर और सनी देओल के वकील ए के जैन ने बुधवार को सत्र अदालत में इस आदेश को चुनौती दी। अभिनेताओं पर अवैध रूप से ट्रेन 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चेन खींचने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण वह 25 मिनट लेट हुई थी।

 

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वकील ने कहा कि 2009 में दोनों अभिनेताओं के खिलाफ आरोपों को शुरू में पढ़ा गया था, जिसे उन्होंने अप्रैल 2010 में एक सत्र अदालत में चुनौती दी थी। सत्र अदालत ने दोनों अभिनेताओं को मामले में बरी कर दिया था लेकिन 17 सितंबर को रेलवे अदालत ने फिर से दोनों के खिलाफ आरोप तय किए है। देओल और कपूर के अलावा स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह को भी मामले में आरोपी बनाया गया था लेकिन उन्होंने 2010 में सत्र अदालत में उनके खिलाफ आरोपों को चुनौती नहीं दी थी।

रेलवे अदालत ने 1997 के मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की है। तब नरेना के सहायक स्टेशन मास्टर सीताराम मालाकार ने रेलवे पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थीl

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जिसके बाद अभिनेताओं पर धारा 141 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, इसमें अनावश्यक रूप से एक ट्रेन के संचार के साधनों के साथ हस्तक्षेप करना, धारा 145 के अंतर्गत मादक पदार्थों का सेवन या उपद्रव, धारा 146 के अंतर्गत एक रेलवे कर्मचारी को अपने कर्तव्यों को करने से रोकना और रेलवे अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत मामला दर्ज किया हैंl

फोटो क्रेडिट - bollydeewane instagram video grab 


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