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    Nora Fatehi on Jacqueline Fernandez: नोरा ने जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ किया केस, सुनवाई 25 मार्च तक टली

    By Jagran NewsEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Sat, 21 Jan 2023 06:22 PM (IST)

    नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर किया है। नोरा की शिकायत पर इस केस पर सुनवाई की जा रही है लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इस केस की सुनवाई को 25 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है।

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    Nora files case against Jacqueline Fernandez, hearing adjourned till March 25, pic credit- instagram

    नई दिल्ली, जेएनएन। Nora Fatehi on Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही इन दिनों 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से अपने रिश्तों को लेकर अदालत के चक्कर काट रही हैं। ऐसे में ठग सुकेश की वजह से नोरा और जैकलीन के बीच भी जंग छिड़ गई है। बीते दिनों एक्ट्रेस ने इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज और विभिन्न संगठनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में नोरा की शिकायत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला लिया था। ऐसे में अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस केस की सुनवाई 25 मार्च तक के लिए टाल दी गई है।

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    जैकलीन के साथ इनपर भी दायर किया मुकदमा

    समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, नोरा की शिकायत पर इस मामले की सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की गई है। बता दें कि नोरा ने हाल ही में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस और विभिन्न संगठनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अब इस मामले में सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

    नोरा का जैकलीन पर आरोप

    मामले में नोरा ने जैकलीन पर शुरुआत में गलत टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जैकलीन की अपमानजनक टिप्पणियों से वो दुखी हैं। साथ ही नोरा ने मीडिया संगठनों पर भी आरोप लगाए हैं।

    जैकलीन भी लेंगी कानूनी मदद

    इस केस में जैकलीन के वकील प्रशांत पाटिल पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि, नोरा को कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने नोरा के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जरुरत पड़ने पर जैकलीन भी कानूनी तौर पर नोरा के खिलाफ मानहानि का केस सकती हैं।

    मामले में अदालत ने क्या कहा?

    मामले में अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के वकील ने गवाहों की सूची दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा है। शिकायतकर्ता सुनवाई की अगली तारीख या उससे पहले उचित दस्तावेज दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

    (प्रियंका जोशी)

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