Move to Jagran APP

मुंबई पुलिस ने फिल्‍ममेकर करण जौहर को जारी किया समन

मुंबई पुलिस ने विवादित एआईबी नॉकआउट इवेंट को लेकर करण जौहर का बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया है। जौहर का इस केस में आरोपी के रूप में नाम लिया गया, जिसने शो के दौरान अश्‍लील शब्‍दों का उपयोग किया था।

By Tilak RajEdited By: Published: Sat, 09 Jan 2016 12:35 PM (IST)Updated: Sat, 09 Jan 2016 12:42 PM (IST)
मुंबई पुलिस ने फिल्‍ममेकर करण जौहर को जारी किया समन

मुंबई। फिल्ममेकर करण जौहर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने विवादित एआईबी नॉकआउट इवेंट को लेकर करण जौहर का बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया है। यह इवेंट दिसंबर 2013 में हुआ था जिसकी अश्लील भाषा और गाली-गलौज से भरपूर होने पर खूब बवाल मचा था।

loksabha election banner

आलिया भट्ट ने बिखेरा जादू, 50 मिलियन बार देखा गया 'समझावा अनप्लग्ड'

एआईबी रोड वर्ली में हुआ था और इसका वीडियो एक महीने बाद ऑनलाइन किया गया। लेकिन यह तब विवाद में आ गया जब फरवरी, 2014 इसकी अश्लील सामग्री के खिलाफ सिटी कोर्ट में केस किया गया। कोर्ट ने पुलिस को एफआइआर रजिस्टर करने और जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

मुंबई पुलिस ने आमिर और शाहरुख की सुरक्षा में कटौती की

जौहर का इस केस में आरोपी के रूप में नाम लिया गया, जिसने शो के दौरान अश्लील शब्दों का उपयोग किया था। ताड़देव पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा 'हमने करण जौहर को समन जारी किया है जिसके तहत उन्हें अनिवार्य रूप से ताड़देव पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान देना होगा। उनका बयान चार्टशीट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा जिसे अभी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना हैं।'

हालांकि अधिकारी का कहना है कि उनकी व्यक्तिगत रूप से करण जौहर से बात नहीं हुई, क्योंकि वह लंदन में हैं। अधिकारी ने कहा है 'हम उनके वकील से संपर्क में है जो कि हमारे साथ को-ऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम कुछ दिनों में उनका बयान ले लेंगे।'

VIDEO : श्रद्धा कपूर का ये हैरतअंगेज कारनामा देख रह जाएंगे दंग

पुलिस का कहना है कि वह अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण से भी तलब करेंगे।उन्होंने बताया कि एफआईआर में आईपीसी के 295 सेक्शन को जोड़ा गया है। लेकिन पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट जमा करने से पहले राज्य के मुख्य सचिव से अनुमति लेने की आवश्यकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.