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    Rajasthan Election 2023: राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूना जारी, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू

    राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार (30 अक्टूबर) को औपचारिक रूप से शुरू हो गई। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने चुनाव के संचालन को लेकर एक गजट अधिसूचना जारी किया है। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख छह नवंबर है। राज्य में 25 नवंबर को मतदान डाले जाएंगे जिसके नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे।

    By Abhinav AtreyEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Mon, 30 Oct 2023 09:18 PM (IST)
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    राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूना जारी (फोटो, जागरण)

    पीटीआई, जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार (30 अक्टूबर) को औपचारिक रूप से शुरू हो गई। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने चुनाव के संचालन को लेकर एक गजट अधिसूचना जारी किया है। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख छह नवंबर है। राज्य में 25 नवंबर को मतदान डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे।

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    एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्य सचिव उषा शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र की अनुमति और चुनाव आयोग की सिफारिश के साथ अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 और 56 के अनुसार एक अधिसूचना जारी की।

    9 नवंबर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख

    मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) प्रवीण गुप्ता ने कहा कि चुनाव के कार्यक्रम की अधिसूचना के बाद 30 अक्टूबर को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे। यह जानकारी राज्य के आरओ, सहायक आरओ के कार्यालयों और अन्य जरूरी ऑफिसों में पोस्ट की जाएगी। वहीं, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के लिए 5 नवंबर को एक दिन की छुट्टी रहेगी। 7 नवंबर तक पर्चों की जांच की जाएगी और 9 नवंबर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी।

    25 नवंबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग

    चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक चरण में 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच ईवीएम के जरिए वोट डालकर आयोजित किया जाएगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

    जमानत के रूप में 10,000 रुपये जमा करने होगें

    सीईओ प्रवीण गुप्ता ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार नामांकन दाखिल करते समय एक सामान्य उम्मीदवार को जमानत के रूप में 10,000 रुपये जमा करने होते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 5,000 रुपये है।

    नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार चार से लोगों

    अधिकारी के मुताबिक, नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार चार से अधिक लोगों के साथ आरओ के कमरे में नहीं जा सकते। नामांकन दाखिल करते समय आरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में एक उम्मीदवार के काफिले में तीन से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आरओ सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच ही नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे।

    आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों और आरओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान ईसीआई दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि आरओ को पूरी अवधि के दौरान संबंधित कार्यालयों में रहना चाहिए और प्रक्रिया की उचित वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। वहीं इसमें आगे कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में चार नामांकन दाखिल कर सकता है और अधिकतम दो विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है।

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