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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 01, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

MP Election Result 2023: मतगणना स्थल से दो सौ मीटर तक जुलूस-प्रदर्शन और पटाखे रहेंगे पूर्णत प्रतिबंधित, नहीं माने तो होगी कार्रवाई

By Shatrughan KesharwaniEdited By: Jeet Kumar
Published: Fri, 01 Dec 2023 05:00 AM (IST)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार ...और पढ़ें

मतगणना स्थल से दो सौ मीटर तक जुलूस-प्रदर्शन और पटाखे रहेंगे पूर्णत प्रतिबंधित
मतगणना स्थल से दो सौ मीटर तक जुलूस-प्रदर्शन और पटाखे रहेंगे पूर्णत प्रतिबंधित

जेएनएन, सागर। विधानसभा निर्वाचन-2023 की मतगणना तीन दिसंबर को मतगणना स्थल शास. इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में सुबह आठ बजे से सम्पन्न कराई जाना है। मतगणना स्थल पर अत्याधिक संख्या में आम जनता का एकत्रित होना संभावित है। इस दृष्टि से कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना अतिआवश्यक प्रतीत होता है।

ये चीज ले जाना प्रतिबंधित रहेगा

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना स्थल शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल के पास सुरक्षा साधन लाठी, शस्त्र आदि को छोड़कर, जिला निर्वाचन कार्यालय व पुलिस अधिकारी द्वारा आदेशित निर्वाचन दायित्वों में संलग्न पासधारी अधिकारी, कर्मचारी, मतगणना एजेन्ट को मतगणना परिसर के अंदर हैण्ड बैंग, इंक पेन, पानी बाटल, मोबाईल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, धूम्रपान, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ व माचिस ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

पुतला दहन आदि का आयोजन व पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो, वीडियोग्राफी एवं मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, पुतला दहन आदि का आयोजन व पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

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नहीं माने तो होगी कार्रवाई

साथ ही मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि में वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी।