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    MP Election 2023:चुनाव में अब 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, नियम पालन नहीं करने पर होंगे अयोग्य घोषित

    By Jagran NewsEdited By: Sonu Gupta
    Updated: Fri, 13 Oct 2023 11:17 AM (IST)

    मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च की समय सीमा तय कर दी गई है। अब विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के खर्च की कुल सीमा 28 लाख रुपये तय की गई थी। हालांकि उस समय एक प्रत्याशी को 20 हजार रुपये नकद खर्च करने की अनुमति थी।

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    निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह निर्वाचन व्यय एवं व्यय लेखा की बैठक करते हुए।

    जागरण न्यूज नेटवर्क, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च की समय सीमा तय कर दी गई है। अब विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। हालांकि, उम्मीदवारों को सिर्फ 10 हजार रुपये ही नकद खर्च करने की अनुमति होगी। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में हुई निर्वाचन व्यय एवं व्यय लेखा की बैठक के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य सदस्य एवं अधिकारी मौजूद थे।

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    10 हजार के ऊपर करना होगा ऑनलाइन माध्यम से भुगतान

    उन्होंने बताया कि उम्मीदवार जब अपना नामांकन आवेदन जमा करेंगे तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनको रजिस्टर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्याशियों को हर दिन का खर्च दर्ज करना होगा, जिसका बिल एवं पक्की रसीद भी साथ में रखनी होगी। प्रत्याशी सभी तरह के खर्च में नकद भुगतान सिर्फ 10 हजार रुपये तक ही कर सकते हैं। इससे ऊपर के खर्च के लिए चेक एवं ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा।

    पिछले चुनाव के मुकाबले खर्च की बढ़ी राशि

    मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के खर्च की कुल सीमा 28 लाख रुपये तय की गई थी। हालांकि, उस समय एक प्रत्याशी को 20 हजार रुपये नकद खर्च करने की अनुमति थी। हालांकि, इस सीमा को घटा कर सिर्फ 10 हजार कर दिया गया है।  अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को चुनाव में खर्च के लिए नया बैंक खाता स्वयं एवं अपने एजेंट के नाम से खुलवाना होगा। इसी खाते के माध्यम से पूरा जमा एवं आहरण किया जाएगा। वहीं, प्रत्याशी को निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले रजिस्टर में तय फॉर्मेट में चुनाव खर्च की जानकारी दर्ज करनी होगी।

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    रसीद समेत जमा कराना होगा रजिस्टर  

    निर्वाचन व्यय एवं व्यय लेखा की बैठक में अधिकारी ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सभी प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय लेखा, जोखा निर्वाचन अधिकारी अपना व्यय एवं लेखा रजिस्टर, बिल, रसीद सहित जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो वह विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद एवं राज्यसभा के निर्वाचन के लिए तीन साल तक अयोग्य घोषित हो जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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