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    CG Elections: हर प्रत्याशी को चुनाव में किए गए खर्चों की देनी होगी पूरी जानकारी, आयोग रख रहा पूरी नजर

    By Abhishek RaiEdited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 26 Oct 2023 04:00 AM (IST)

    प्रत्याशियों को रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय चुनाव के व्यय के लिए अलग से खोले गए बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। चुनाव में सभी प्रकार के खर्चों के लिए बैंक में खोले गए खाते से ही राशि खर्च करना पड़ता है।

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    हर प्रत्याशी को चुनाव में किए गए खर्चों की दी होगी पूरी जानकारी

    जेएनएन, रायपुर। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान किए जाने वाले सभी खर्चों का पूरा हिसाब व्यय लेखा प्रेक्षक के समक्ष अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए निर्वाचन के दौरान किए गए सभी खर्चों को एक निर्धारित प्रारुप के व्यय लेखा रजिस्टर निर्धारित तिथि तक निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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    प्रत्याशियों को रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय चुनाव के व्यय के लिए अलग से खोले गए बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। चुनाव में सभी प्रकार के खर्चों के लिए बैंक में खोले गए खाते से ही राशि खर्च करना पड़ता है। इसमें नामनिर्देशन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि तक किए गए निर्वाचन व्यय की जानकारी देना होता है।

    एक अभ्यर्थी 20 हजार रुपए तक का नगद भुगतान कर सकता

    निर्वाचन के हिसाब को रखने के लिए पृथक से खोले गए बैंक खाते में अभ्यर्थी व्दारा स्वयं की राशि अथवा किसी और स्त्रोत से प्राप्त राशि को जमा कर उसी में से खर्च करेगा। यह बैंक खाता अभ्यर्थी का स्वयं का या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रुप से खोला जाएगा। अभ्यर्थी को यदि किसी व्यक्ति या फर्म को नगद राशि में भुगतान करना हो तो वह बैंक से राशि आहरित कर 20 हजार रुपए तक का नगद भुगतान कर सकता है।

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    आरटीजीएस, एनईएफटी से हो सकेगा ज्यादा राशि का भुगतान

    इससे ज्यादा की राशि का भुगतान चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस, एनईएफटी से करना होगा। व्यय लेखा परीक्षण के लिए प्रस्तुत व्यय रजिस्टर के साथ अभ्यर्थी को बैंक खाते के विवरण की एक स्व- अभिप्रमाणित प्रति व्यय लेखा प्रेक्षक के समक्ष करना होगा। चुनाव खत्म होने के बाद निर्वाचन की घोषणा के 30 दिनों में अभ्यर्थी को व्यय लेखा की सत्य प्रति रिटर्निंग आफिसर के पास जमा करना होगा।