हथियार डीलर अभिषेक वर्मा से जुड़े मामले में अमेरिकी व्यवसायी का वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होगा बयान
दिल्ली में हथियार डीलर अभिषेक वर्मा से जुड़े एक मामले में, सीबीआई अमेरिकी व्यवसायी सी. एडमंड्स एलन का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी है। अभिषेक वर्मा पर रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज रखने का आरोप है। यह मामला तब शुरू हुआ जब एलन ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर दस्तावेज संलग्न किए और दावा किया कि उन्हें ये दस्तावेज वर्मा से मिले थे।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में हथियार डीलर अभिषेक वर्मा से संबंधित आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) के एक मामले में अमेरिकी व्यवसायी का सीबीआई जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्मय से बयान दर्ज करेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूयार्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमेरिकी व्यवसायी सी. एडमंड्स एलन की गवाही दर्ज करने की केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को अनुमति दे दी है।
ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने नोट किया कि ओएसए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बावजूद इलेक्ट्रानिक रूप से दर्ज किए जा रहे मुकदमों या साक्ष्यों पर रोक नहीं लगाता। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल से गोपनीय सामग्री लीक होने की ट्रायल कोर्ट की आशंका को काल्पनिक बताकर खारिज नहीं किया जा सकता।
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पीठ ने कहा कि फिर भी कानून में इस पर रोक नहीं है और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के माध्यम से न्यायसंगत और समतापूर्ण तरीके से विनियमन है। अभिषेक वर्मा पर 2012 में रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसमें वायु सेना की अधिग्रहण योजनाएं और रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठकों के विवरण शामिल थे।
इस मामले में जांच तब शुरू हुई जब एलन (अमेरिका में अभिषेक वर्मा के पूर्व वकील) ने तत्कालीन रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर संवेदनशील दस्तावेज संलग्न किए थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें उक्त दस्तावेज अभिषेक वर्मा से प्राप्त हुए थे।

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