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    यूपी में अब पेट्रोल पंप खोलना आसान, योगी सरकार ने ईजी किया प्रोसेस; 10 नहीं अब सिर्फ 4 विभागों से चाहिए NOC

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलना अब आसान हो गया है। योगी सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की प्रक्रिया को ...और पढ़ें

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    डिजिटल डेस्क, नोएडा। उत्तर प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा देने और निवेशकों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए कई विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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    सरकार ने चार विभागों से एनओसी लेने की बाध्यता खत्म कर दी है। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

    सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक और बायोफ्यूल पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन फिलहाल पेट्रोल-डीजल की मांग बनी हुई है। ऐसे में पेट्रोल पंप कारोबार को आसान बनाना जरूरी था।

    पहले क्या था नियम?

    अब तक पेट्रोल-डीजल पंप का लाइसेंस लेने के लिए जिलाधिकारी को 10 विभागों से एनओसी लेनी पड़ती थी। इनमें शामिल थे:

    • राजस्व विभाग
    • एनएसएआई
    • लोक निर्माण विभाग (PWD)
    • विकास प्राधिकरण / नगर निकाय
    • जिला पंचायत
    • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
    • पुलिस विभाग
    • वन विभाग
    • विद्युत सुरक्षा विभाग
    • बिजली विभाग

    इन सभी विभागों से अनुमति लेने में काफी समय लगता था, जिससे आवेदकों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता था।

    अब क्या बदला?

    नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप खोलने के लिए सिर्फ 4 विभागों से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। ये विभाग हैं:

    • राजस्व विभाग
    • बिजली विभाग
    • लोक निर्माण विभाग (PWD)
    • विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद / औद्योगिक विकास प्राधिकरण


    बाकी विभागों के लिए आवेदक का स्वघोषणा पत्र (Self Declaration) ही मान्य माना जाएगा।

    डिजिटल होगी पूरी प्रक्रिया

    जिलाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित एनओसी सीधे आवेदक के यूजर लॉग-इन पर उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेगा। आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी।

    पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस कैसे लें?

    चाहे शहर हो या गांव, पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस जरूरी है। इसके लिए आवेदन सरकारी या निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से किया जाता है।

    देश की प्रमुख तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या अन्य कंपनियां समय-समय पर अलग-अलग लोकेशनों के लिए पेट्रोल पंप डीलरशिप का विज्ञापन जारी करती हैं।

    आवेदन की प्रक्रिया

    • संबंधित ऑयल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
    • पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
    • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
    • चयन होने पर लाइसेंस और एनओसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
    • रजिस्ट्रेशन फीस और निवेश की राशि कंपनी और लोकेशन के अनुसार अलग-अलग होती है।
    • जमीन का स्वामित्व या लीज पर होना जरूरी।
    • सुरक्षा मानकों और तकनीकी शर्तों का पालन अनिवार्य।

    सरकार का क्या कहना है?

    सरकार का कहना है कि यह फैसला Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इससे निवेशकों को राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

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