सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की मिली इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को राहत देते हुए ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति दी है। यह अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए है। अदालत का यह फैसला प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ त्योहार की परंपरा को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दी है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब लोग बिना किसी डर के ग्रीन पटाखे खरीद और जला सकेंगे।
सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन द्वारा कहा गया कि हमने सॉलिसिटर और एमिकस के सुझावों पर विचार किया है। हमने देखा है कि इंडस्ट्री को चिंता है। पारंपरिक पटाखों की स्मगलिंग होती है, जिससे ज्यादा नुकसान होता है। हमें एक बैलेंस्ड तरीका अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं।
कहा कि पेट्रोल टीमें पटाखे बनाने वालों की रेगुलर जांच करेंगी और उनके क्यूआर कोड साइट पर अपलोड करने होंगे।
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बता दें कि जब बैन लगाया गया था, तब कोविड पीरियड को छोड़कर एयर क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अर्जुन गोपाल केस में फैसले के बाद ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। छह सालों में ग्रीन क्रैकर्स ने एमिशन को काफी कम कर दिया है। इसमें एनईईआरआई (NEERI) का भी योगदान रहा है। 14.10.2024 से 1.1.2025 तक इन्हें बनाने पर पूरा बैन लगा दिया गया।
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