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दिल्ली में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट निवासियों को झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी मोहलत; खाली करने होंगे घर

By VINEET TRIPATHIEdited By: Kapil Kumar
Published: Wed, 15 Oct 2025 09:02 AM (IST)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के निवासियों को फ्लैट खाली करने के लिए अतिरिक्त समय देने से मना ...और पढ़ें

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HighLights

  1. हाईकोर्ट ने मोहलत देने से इनकार किया

  2. निवासियों को फ्लैट खाली करने होंगे

  3. कोर्ट का सख्त रुख

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खाली करने के लिए और समय देने की मांग को ठुकरा दिया है। स्थानीय निवासियों की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों के रिस्क पर अदालत अपना निर्णय नहीं बदलेगी।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि इमारत जर्जर हालत में है। नौ लोगों की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत उन्हें राहत देगी तो फिर सभी को देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आदेश दिया जा चुका है और याचिकाकर्ता अदालत की अवमानना कर रहे हैं।