गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद NRAI का एक्शन, देश भर के रेस्तरां-बार और क्लबों के लिए डिटेल्ड एडवाइजरी जारी
गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के बाद, एनआरएआई ने रेस्तरां, बार और नाइट क्लब के लिए अग्नि सुरक्षा ...और पढ़ें

गोवा के नाइट क्लब में लगी आग: आर्काइव।
HighLights
एनआरएआई ने जारी की अग्नि सुरक्षा एडवाइजरी।
आंतरिक सुरक्षा आडिट और वैध एनओसी रखने का निर्देश।
कर्मचारियों को नियमित फायर-ड्रिल से प्रशिक्षित करने का निर्देश।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड के बाद राष्ट्रीय रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने देशभर के रेस्तरां, बार और नाइट क्लब संचालकों को कड़े अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है।
इस एडवाइजरी में सभी प्रतिष्ठानों से तत्काल आंतरिक सुरक्षा ऑडिट करने, वैध फायर NOC रखने जैसे कई उपाय अपनाने को कहा गया है। एनआरएआई से देशभर के पांच लाख से अधिक रेस्तरां, बार व नाइट क्लब जुड़े हुए हैं।
हाल में गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ने जांच और सख्त दिशा‑निर्देशों की प्रक्रिया तेज की है।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि क्लब के पास अग्निशमन सेवा विभाग की वैध एनओसी नहीं थी और वहां फायर अलार्म, स्प्रिंकलर, स्मोक वेंटिलेशन, आपात निकासी और रोशनी जैसे बुनियादी इंतजाम बेहद खराब थे।
एनआरएआई के महासचिव प्रकुल कुमार द्वारा जारी पत्र में संचालकों से कहा गया है कि वे अग्नि सुरक्षा को रोजमर्रा के संचालन का हिस्सा बनाएं। सभी रेस्तरां, बार और क्लब यह सुनिश्चित करें कि उनके पास वैध फायर एनओसी हो और उसमें दिए गए सभी शर्तों का पूरी तरह पालन हो।
इसी तरह, वे कर्मचारियों को नियमित फायर‑ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित करें, आपात निकासी पर कोई रुकावट न होने दें, उसके साइनेज स्पष्ट हो और भीड़ क्षमता से अधिक लोगों को अंदर न जाने दें।
एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी जगहों पर स्मोक/हीट डिटेक्टर, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट, होज रील और आग बुझाने के यंत्र अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। विद्युत सुरक्षा पर भी जोर देते हुए अस्थायी, ओवरलोडेड या असुरक्षित वायरिंग को तुरंत हटाने और केवल प्रमाणित विद्युत उपकरणों के उपयोग की अपील की गई है।
