Delhi Blast: सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर NIA का कोर्ट में बड़ा बयान, आतंकियों की रिमांड अवधि चार दिन और बढ़ी
पटियाला हाउस अदालत ने लाल किला कार बम धमाका मामले में एनआईए रिमांड पर चल रहे आरोपितों की रिमांड अवधि चार दिन और बढ़ा दी है। 29 नवंबर को मिली 10 दिन की ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किला कार बम धमाका मामले में एनआइए रिमांड पर चल रहे आरोपित डाॅ. मुज्जमिल गनी, अदील राथर, शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे की एनआईए रिमांड की अवधि को चार और दिन के लिए बढ़ा दी है।
29 नवंबर को चारों को मिली 10 दिन की एनआईए रिमांड की अवधि सोमवार खत्म होने के बाद चारों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया। एनआईए ने अब तक इस मामले में सात गिरफ्तारियां की हैं, जो जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए एक व्हाइट-काॅलर टेरर माॅड्यूल से जुड़ा है।
एजेंसी ने पहले एक बयान में कहा, एजेंसी सुसाइड बाॅम्बिंग के संबंध में अलग-अलग सुरागों का पीछा कर रही है, और इस भयानक हमले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए संबंधित पुलिस फोर्स के साथ तालमेल बैठाकर राज्यों में तलाशी कर रही है।

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