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    Delhi Blast: दो आरोपियों की एनआईए हिरासत बढ़ी, कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर लगाई रोक

    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:45 PM (IST)

    लाल किला विस्फोट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दो आरोपियों, यासिर अहमद डार और डॉ. बिलाल नसीर मल्ला, की एनआईए हिरासत बढ़ा दी है। यासिर को दस दिन और ब ...और पढ़ें

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    दिल्ली ब्लास्ट मामले में दो आरोपियों की एनआईए कस्टडी बढ़ी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किले विस्फोट मामले में पटियाला हाउस की सत्र अदालत ने शुक्रवार को दो आरोपितों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की कस्टडी बढ़ा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने जांच एजेंसी को आरोपित यासिर अहमद डार को कस्टडी में रखकर दस और दिनों तक पूछताछ करने की इजाजत दी, जबकि दूसरे आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला से आठ और दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति दी। अदालत ने मीडिया पर कार्यवाही की कवरेज करने पर रोक लगा दी।

    एनआइए की जांच के अनुसार 10 नवंबर का लाल किले के बाहर विस्फाेट भरी कार चला रहा उमर-उन-नबी आतंकवादी हमले का प्लानर था। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे। उमर की भी मौके पर मौत हो गई थी। एनआइए नौ दिसंबर को दिल्ली में डा. बिलाल नसीर मल्ला को गिरफ्तार किया था और उसे साजिश में एक मुख्य आरोपित बताया गया है। एनआइए की जांच के अनुसार नसीर ने जानबूझकर उमर-उन-नबी को लाजिस्टिकल सपोर्ट देकर पनाह दी थी।

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    जांच एजेंसी ने नौ दिसंबर को पहले बताया था कि उस पर आतंकवादी हमले से जुड़े सुबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है। 18 दिसंबर को एनआइए ने इस मामले में नौवें आरोपित डार को गिरफ्तार किया। वह जम्मू और कश्मीर का रहने वाला है और उमर-उन-नबी का करीबी साथी है। एनआइए अब तक इस मामले में डा. मुजम्मिल गनई, डा. अदील राथर, डा. शाहीन सईद सहित नौ आरोपितों को गिरफ्तार कर चुका है।