Delhi Blast: आमिर रशीद अली और जासिर बिलाल वानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, आतंकी साजिश में शामिल
लाल किला बम धमाका मामले में आरोपी आमिर रशीद अली और जासिर बिलाल वानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एनआईए ने दोनों को कोर्ट में पेश क ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किला बम धमाका मामले में आरोपी आमिर रशीद अली और जासिर बिलाल वानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एनआईए ने दोनों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जहां से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
जासिर पर ड्रोन को संशोधित कर आतंकी हमले में इस्तेमाल करने, राकेट बनाने की कोशिश करने और अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। एनआईए के मुताबिक वह इस साजिश का प्रमुख सहयोगी है।
इससे पहले कोर्ट ने आमिर रशीद अली को सात दिन की एनआईए हिरासत में भेजा था। जम्मू-कश्मीर के रहने वाले आमिर को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार गया था। एनआईए ने अब तक इस मामले से जुड़े सात लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए व्हाॅइट काॅलर आतंक माॅड्यूल से जुड़ा हुआ है।
10 नवंबर को लाल किले के पास हुए विस्फोट में 10 से अधिक लोग मारे गए और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। विस्फोट के लिए उपयोग की गई ह्युंडई आई20 कार आमिर रशीद अली के नाम पर पंजीकृत पाई गई थी।
एनआईए ने कहा कि आमिर कार खरीदने में मदद करने दिल्ली आया था, जिसे बाद में आइईडी विस्फोटक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये वाहन पुलवामा का रहने वाला डाॅ. उमर उन नबी चला रहा था, वो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत था।

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