दिल्ली हाई कोर्ट ने दी चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को दुबई जाने की इजाजत, लगा दीं कड़ी शर्तें
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को दुबई जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने 20 लाख रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने और यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम जमा करने का आदेश दिया है। यादव ने अदालत को कानून का पालन करने का आश्वासन दिया है। यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं।

एक्टर राजपाल यादव। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चेक बाउंस मामले में फंसे अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने दीवाली के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने राजपाल यादव को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में एक लाख रुपये की एफडीआर जमा करने और अपना मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी देने का निर्देश देते हुए राहत दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि राजपाल यादव का मोबाइल उनकी यात्रा के दौरान हर समय चालू रहना चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि राजपाल यादव की पत्नी का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमानत के तौर पर जमा किया जाए और राजपाल को भी भारत लौटने के बाद अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा।
अदालत ने उक्त निर्देश राजपाल यादव के एक आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया। दरअसल, राजपाल यादव ने दीवाली समारोह के लिए बिहार कनेक्ट ग्लोबल में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए 17 से 20 अक्टूबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी थी।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वकील ने आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। राजपाल ने यह आवेदन एक लंबित पुनरीक्षण याचिका पर दाखिल किया है। इसमें उन्होंने चेक बाउंस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है।
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