विदेश में Sunjay Kapur संपत्तियां दिल्ली HC के क्षेत्राधिकार में नहीं, प्रिया कपूर के वकील की कोर्ट में दलील
दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति के विवाद में, पत्नी प्रिया कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि कोर्ट के पास यूके और अमेरिका में स्थित अचल संपत्त ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत उद्योगपति Sunay Kapur की 30000 हजार करोड़ की संपत्ति के विवाद मामले में उनकी पत्नी प्रिया कपूर और उनके नाबालिग बेटे ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलीलें पेश की।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को प्रिया कपूर व उनके बेटे की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने अखिल सिब्बल ने बताया कि यूके और अमेरिका में संजय कपूर की अचल संपत्तियों पर मालिकाना हक मांगने से उन्हें रोकने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है।
उन्होंने तर्क दिया कि संजय कपूर की मौत के बाद उन्हें स्थानांतरित किए गए आरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीएल) के शेयर बेचने का प्रिया कपूर का कोई इरादा नहीं है।
लेकिन जहां तक अमेरिका और यूके में स्थित अचल संपत्तियों का सवाल है, हाई कोर्ट के पास उनके बारे में यथास्थिति का आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
सिब्बल ने कहा कि इस कोर्ट के पास विदेशी अचल संपत्ति के संबंध में मालिकाना हक घोषित करने और बंटवारा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
अदालत अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बेटों की तरफ से दायर मुकदमे पर सुनवाई कर रही है। याचिका में संजय कपूर की वसीयत की प्रमाणिकता को चुनौती दी गई है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सा मांगा है।
वहीं, करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि कोर्ट प्रिया कपूर को विदेश में स्थित संपत्तियों का मालिकाना हक पाने के लिए जाली वसीयत का दुरुपयोग करने से रोकने का आदेश पारित कर सकता है।
सिब्बल ने तब कहा कि करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है। हालांकि, अदालत ने कहा कि अंतरिम रोक लगाने वाली अर्जी पर अब और सुनवाई नहीं होगी।
अदालत ने साथ ही दोनों पक्षों को मामले में अपने लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को 22 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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