Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिटबुल के हमले पर दिल्ली HC का सख्त रुख, केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ ही पुलिस और एमसीडी से मांगा जवाब

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने एक छह वर्षीय बच्चे पर हमला करने वाले पिटबुल कुत्ते के मालिक, केंद्र और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एमसीडी से जवाब मांगा है। कोर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। छह वर्षीय बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने वाले खूंखार पिटबुल कुत्ते के मालिक सहित केंद्र और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट ने खूंखार कुत्तों की नस्लों के आयात, व्यापार, बिक्री, प्रजनन या पालन-पोषण पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाकर्ता दिनेश कुमार रॉय की याचिका पर नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    गंभीर रूप से घायल बच्चे के पिता ने 25 लाख रुपये के मुआवजे के साथ-साथ खूंखार कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। एमसीडी ने कोर्ट को सूचित किया कि मालिक की सहमति से कुत्ते को जब्त कर लिया गया है।

    इस पर पीठ ने पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में की गई प्राथमिकी की शीघ्र जांच करने का निर्देश भी दिया। साथ ही एमसीडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कुत्ते को बिना सावधानी बरते न छोड़ा जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई तीन मार्च 2026 को होगी।

    यह घटना 23 नवंबर को तब हुई थी, जब बच्चा बाहर खेल रहा था। उसी समय कुत्ते ने उस पर हमला किया और उसका कान काट लिया और उसे सड़क पर घसीटता हुआ ले गया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील अवध बिहारी कौशिक ने कहा कि उसी कुत्ते ने बच्चों और बड़ों पर कई बार हमला किया था। इसी वजह से पहले भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस या नगर निगम अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

    उन्होंने कहा कि मई 2024 में केंद्र सरकार ने चौबीस कुत्तों की नस्लों के आयात, ब्रीडिंग और बिक्री पर रोक लगाने के बारे में सुझाव मांगे थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और उन लापरवाह और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने पिछली शिकायतों के बावजूद पिटबुल और उसके मालिक के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग से है, ऐसे उनके बच्चे का सफदरजंग अस्पताल में मुफ्त इलाज करने का निर्देश दिया जाए। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुईं वकील हर्षिता नथरानी ने कहा कि बच्चे को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोषियों को मुआवजा देना होगा।

    यह भी पढ़ें- अपने हितों की रक्षा के लिए दिल्ली HC पहुंचे Salman Khan, गुरुवार को होगी एक्टर की याचिका पर सुनवाई