Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिप्टी सीएम Pawan Kalyan और Sunil Gavaskar भी पहुंचे दिल्ली HC, सोशल मीडिया प्लेटफार्म को आदेश देने की मांग

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:18 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और सुनील गावस्कर ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने गूगल, ...और पढ़ें

    Hero Image



    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गूगल, मेटा और एक्स को एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यायमूर्ति मनमीत सिंह प्रीतम अरोड़ा की पीठ ने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण व सुनील गावस्कर निर्देश दिया कि वे 48 घंटे के अंदर आपत्तिजनक यूआरएल इंटरनेट मीडिया मध्यस्थ को उपलब्ध कराएं। अदालत ने इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं से प्राप्त प्रतिवेदन पर एक हफ्ते के अंदर फैसला करें।

    सुनवाई के दौरान पवन कल्याण की तरफ से पेश हुए वकील जे साईं दीपक ने कहा कि उनके मुवक्किल ने गूगल पर उनके एआइ वीडियो उपलब्ध कराएं हैं। अदालत रिकार्ड पर लिया कि पवन कल्याण की तरफ से पहले ही मध्यस्थों को एक प्रतिवेदन दिया गया है।

    उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों को निर्देश दिया कि आईटी अधिनियम के नियमों के तहत याचिकाकर्ताओं की याचिका को शिकायत माने और सात दिनों के अंदर जरूरी कदम उठाएं। यह भी कहा कि अगर इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों को पवन कल्याण के दिए गए किसी भी लिंक से कोई दिक्कत है, तो वे उन्हें सूचित करें।

    सुनील गावस्कर ने हाई कोर्ट से कई इंटरनेट मीडिया के खिलाफ निर्देश देने की मांग की है। उनका आरोप है कि उनकी अनुमति के बगैर उनसे जुड़ी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में इससे पहले अभिनेता सलमान खान, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन से लेकर कई हस्तियां हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और अदालत ने उनके मामले में अंतरिम आदेश पारित किया है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में चांदी 2 लाख के पार, मुजफ्फरपुर में सस्ते दाम पर खरीदने का मौका