मूक-बधिर के लिए OTT कॉन्टेंट बनेगा सुलभ, केंद्र सरकार ने दिल्ली HC को दी अपनी तैयारी की जानकारी
केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिव्यांगजनों के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने जा रही है। इसका उद्देश्य ओटीटी कंटेंट को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाना है। सरकार ऑडियो विवरण, उपशीर्षक और सांकेतिक भाषा व्याख्या जैसी सुविधाओं को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। हितधारकों के साथ परामर्श के बाद दिशानिर्देशों को समावेशी बनाया जा रहा है। सरकार जल्द ही इन्हें जारी करेगी।
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मूक-बधिर के लिए OTT कॉन्टेंट बनेगा सुलभ, केंद्र सरकार ने दिल्ली HC को दी अपनी तैयारी की जानकारी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को गुरुवार को सूचित किया कि अगले तीन महीनों में ओवर-द-टाॅप (OTT) प्लेटफाॅर्मों पर श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे देगा।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष सरकार ने यह भी बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने हितधारकों और जनता की टिप्पणियों के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मसौदा दिशानिर्देश प्रकाशित कर दिए हैं।
उक्त तथ्यों को रिकार्ड पर लेते हुए पीठ ने कहा कि अगर दिशानिर्देश को तैयार करने को लेकर याचिकाकर्ता की कोई शिकायत है तो वह उचित मंच पर उठा सकता है। इसके साथ पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।
अदालत दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें ओटीटी प्लेटफार्मों पर हाल ही में रिलीज़ हुई बालीवुड फिल्मों में दिव्यांगों के अनुकूल सुगम्यता सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया गया था।
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