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    नितीश कटारा की हत्या में सजा काट रहे विकास यादव को फिर आना है जेल से बाहर, HC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव की फरलो याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दोषी ने जेल प्रशासन द्वारा फरलो अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी है। अदालत ने सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। जेल प्रशासन ने दोषी का आचरण संतोषजनक न होने के कारण अर्जी अस्वीकार कर दी थी।

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने नितीश कटारा हत्याकांड में दोषी करार दिए गए और बिना किसी छूट के 25 वर्ष की सजा काट रहे विकास यादव की फरलो याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दोषी ने जेल प्रशासन द्वारा 29 अक्टूबर को उसकी फरलो अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी है।

    न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने दिल्ली सरकार, जेल विभाग, नितीश कटारा की मां नीलम कटारा व गवाह अजय कटारा को नोटिस जारी कर 27 नवंबर तक अपनी-अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई में सभी पक्षों की प्रतिक्रियाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

    विकास यादव की ओर से वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि दोषी अपनी पहली 21 दिन की फरलो इसलिए मांग रहा है, क्योंकि हाल ही में उसका विवाह हुआ है और उसे पारिवारिक संबंध बनाए रखने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली कारा नियमावली के सभी मानदंड पूरे किए गए हैं और केवल अपराध की प्रकृति या निर्धारित सजा अवधि के आधार पर फरलो से इनकार नहीं किया जा सकता है।

    जेल प्रशासन ने फरलो अर्जी इसलिए अस्वीकार कर दी कि विकास यादव का कारागार में आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया। साथ ही कहा गया कि अपराध की गंभीरता, दी गई सजा और पीड़ित पक्ष द्वारा व्यक्त आशंकाओं को देखते हुए उसकी रिहाई से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है व उसके फरार होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है।

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