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    AIIMS के पास डलाव घर पर एनजीटी की बड़ी कार्रवाई, मरीजों और तीमारदारों के स्वास्थ्य के लिए था खतरा

    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:47 PM (IST)

    नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एम्स के पास स्थित डलाव घर को छह सप्ताह में हटाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कचरा प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था करने और सीपीसीबी के मानकों का पालन करने को कहा है। डीपीसीसी को निगरानी और उल्लंघन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश एम्स के पास डलाव घर से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण दिया गया है।

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    सीपीसीबी व डीपीसीसी की रिपोर्ट को देख एनजीटी ने एमसीडी को दिया निर्देश।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रदूषण और गंदगी का कारण बन रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से 70 मीटर की दूरी पर मौजूद डलाव घर से जल्द से निजाद मिल सकती है। एम्स में आने वाले मरीजों और तीमारदारों के स्वास्थ्य के खतरा बने डलाव घर को छह सप्ताह के अंदर हटाने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया है।

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    एनजीटी चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने एमसीडी को साफ कहा कि छह महीने के भीतर डलाव घर को बंद करें। एनजीटी ने कहा कि कचरा संग्रहण और परिवहन के लिए ऐसे स्थानों की व्यवस्था करें जो जनता को असुविधा न पहुंचाएं। साथ यह भी निर्देश दिया कि डलाव घर बंद होने तक एमसीडी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा।

    जिसके तहत कचरे का दुर्गंध नियंत्रण, लीचेट प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और हरियाली के उपाय शामिल हैं। वहीं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को निर्देश दिया कि वह इसकी निगरानी करेगा और नियमों का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई करेगा। एनजीटी ने सीपीसीबी की रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेते हुए नोट किया कि कुल 1496 में से 970 डलाव घर बंद किए जा चुके हैं।

    एनजीटी ने उक्त आदेश आवेदनकर्ता सुदेश कुमार सबरवाल के एक आवेदन पर विचार करने के बाद दिया। आवेदन में मुख्य रूप से एम्स के पास मौजूद डलाव घर के कारण स्थानीय नागरिकों के साथ ही एम्स में आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का मुद्दा उठाया है।

    आवेदन में कहा गया है कि डलाव घर में आसपास के रेस्टोरेंट, दुकान व सड़क किनारे लगने वाली दुकानों से व्यवासयिक कचरे के साथ ही मेडिकल वेस्ट डाला जाता है। आवेदन में एम्स के गेट नंबर-छह के पास मौजूद डलाव घर को बंद करने का निर्देश देने की अनुरोध किया था। आवेदन में रिपोर्ट दाखिल कर एमसीडी ने डलाव घर के मौजूद होने की पुष्टि की।

    निरीक्षण में डलाव घर में मिला मिश्रित कचरा

    एनजीटी के निर्देश पर डीपीसीसी ने डलाव घर का निरीक्षण किया और मौके पर मिश्रित कूड़ा मिला और कचरा सड़क पर भी फैला मिला। मौके पर कचरे के कुल 11 बैग मिले, जिसमें से बदबू आ रही थी।

    इतना ही नहीं निरीक्षण के दौरान डलाव घर में प्लास्टिक बोतल, कार्डबोर्ड सहित अन्य सामान को फेंकते हुए भी पाया गया। टीम ने आसपास लोगों से पूछताछ की, जिस पर पता चला कि डलाव घर से नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाया जाता है, जबकि दिन में दो बार कूड़ा उठाया जाना चाहिए।

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