दरियागंज में अवैध ट्यूबवेल पर एनजीटी सख्त, डीजेबी को जांच कर छह सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दरियागंज में अवैध ट्यूबवेल के मामले में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को जांच कर छह सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने अवैध ट्यूबवेल को बंद करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को दरियागंज स्थित नई बस्ती क्षेत्र में एक अवैध ट्यूबवेल संचालन के आरोपों पर दिल्ली जल बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
किशन लाल ने आवेदन दाखिल कर कहा था कि यह ट्यूबवेल 24 घंटे चालू रहता है और हजारों लीटर भूजल निकालकर वाणिज्यिक आपूर्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है। आवेदक ने यह भी कहा कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मामले पर विचार करते हुए एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीजेबी सीईओ को निर्देश दिया कि वह निरीक्षण कर आरोपों की सत्यता की जांच करें और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। एनजीटी ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी की जाए।

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