NGT ने इस मामले में MCD से मांगा जवाब, अब 26 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजौरी गार्डन के हरभगवान अरोड़ा मार्ग स्थित एक पार्क में कूड़ा घर की शिकायत पर एमसीडी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति ...और पढ़ें
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दिल्ली एमसीडी ऑफिस।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में राजौरी गार्डन स्थित हरभगवान अरोड़ा मार्ग के एक सार्वजनिक पार्क में स्थापित कूड़ा घर से जुड़ी शिकायत का संज्ञान लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से जवाब मांगा है।
एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर एनजीटी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही एनजीटी ने अगली सुनवाई से पहले सुधारात्मक कदम उठाने और उनका विवरण जवाब में पेश करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 26 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है।
आवेदनकर्ता व वरिष्ठ नागरिक संजीव नैयर ने आरोप लगाया कि स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार पार्क के लिए निर्धारित भूमि पर कूड़ा संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है।
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यह भी कहा गया कि कूड़ा घर में बच्चों से कचरे की छंटाई कराई जा रही है व कचरा एकत्र करने वाले रिक्शा सड़क पर अतिक्रमण कर रहे हैं। यह भी कहा कि कूड़ा घर से निकलने वाली दुर्गंध से आसपास के निवासियों व आवेदनकर्ता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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