रेसलर Bajrang Punia को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, अदालत का तत्काल राहत से इनकार; NADA से मांगा जवाब
Senior World Wrestling Championship पहलवान बजरंग पुनिया ने NADA के कदम को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां से उन्हें अब झटका लगा है। बता दें अदालत ने मामले में नाडा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं पूनिया (Bajrang Punia) ने दावा किया कि नाडा का आचरण संविधान के तहत आजीविका कमाने के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अक्टूबर में अल्बानिया में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन होना है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने पहलवान बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया है। पूनिया ने अपने निलंबन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है।
इस मामले में अब अदालत ने नाडा से जवाब मांगा है। बता दें बजरंग पूनिया (Bajrang Punia Case) ने दावा किया है कि नाडा (NADA) का आचरण संविधान के तहत आजीविका कमाने के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह भी कहा कि अगर मनमाना निलंबन नहीं हटाया गया तो उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर किया जाएगा।
21 जून को NADA ने किया था निलंबित
21 जून को नाडा ने बजरंग पुनिया को दूसरी बार निलंबित कर दिया। इससे वह प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गए थे। नाडा ने सबसे पहले 10 मार्च को सोनीपत में आयोजित चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए अपने मूत्र का नमूना देने से इनकार करने पर पुनिया को 23 अप्रैल को निलंबित कर दिया था।
बजरंग ने आदेश को निलंबित या रद करने की मांग की
अधिवक्ता विदुषपत सिंघानिया के माध्यम से दायर अपनी याचिका में तर्क दिया कि नाडा ने परीक्षण दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए कार्य किया। बजरंग ने 21 जून के निलंबन आदेश को निलंबित या रद करने का निर्देश देने की मांग की है।