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    What is Odd-Even Scheme: दिल्ली में ऑड-ईवन के लिए हो जाएं तैयार, क्या है नियम? पहले कब-कब लगा ये फॉर्मूला

    Updated: Tue, 17 Dec 2024 01:13 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्तिथि में पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-3 और 4 की सभी पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सलाह पर दिल्ली सरकार ऑड-ईवन लागू करने पर विचार कर रही है। आगे रिपोर्ट में समझिए आखिर ऑड-ईवन क्या होता है और कब-कब इसे दिल्ली में लागू किया गया?

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    दिल्ली में ऑड-ईवन लागू किए जाने पर विचार चल रहा है। जागरण फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी में हालात चिंताजनक होने के चलते जल्द ही ऑड-ईवन का फॉर्मूला (What is Odd-Even Scheme) लागू किया जा सकता है। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सलाह पर अभी दिल्ली सरकार ऑड-ईवन नियम पर विचार कर रही है।

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    दिल्ली सरकार ऑड-ईवन पर कर रही विचार

    वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सलाह पर दिल्ली सरकार अभी ऑड-ईवन लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी इसे लागू नहीं किया गया है। लेकिन जब भी इसे लागू किया जाएगा, लोगों के सामने दफ्तर जाने की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। 

    दिल्ली-NCR फिर लागू हुईं ग्रैप-3 और 4 की पाबंदियां

    दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम, CAQM) ने ग्रैप-3 और 4 लागू कर दिया है। इससे ग्रैप-3 और 4 की सभी पाबंदियां फिर लग गई हैं। अब ऐसे में कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

    ग्रैप-3 के नियम

    • ग्रैप-3 के तहत दिल्ली-NCR में BS-3 पेट्रोल व BS-4 इंजन वाले चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। 
    • बीएस चार डीजल (BS-4 Diesel) वाले माल वाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 
    • स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक हाईब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए गए।
    • प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्य बंद रहेंगे। 
    • निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। 
    • सभी स्टोन क्रसर बंद हो जाएंगे। 
    • खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी।
    • अस्पताल, रेल, मेट्रो इत्यादि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है। 

    ग्रैप-4 में ये प्रतिबंध होंगे लागू 

    • दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लेकर पहुंचने वाली ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा‌। इसके अलावा सीएनजी, इलेक्ट्रिक व बीएस छह इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी।
    • दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार के एचजीवी (भारी मालवाहक वाहन) पर रोक। सिर्फ आवश्यक सामान ढोने वाले एचजीवी वाहन को छूट रहेगी।
    • निर्माण और विध्वंस पर पूरी तरह रोक रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली वितरण से संबंधित परियोजनाएं इत्यादि सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य बंद रहेगा।
    • दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्कूलों में छठी से नौवीं और 11वीं की पढ़ाई भी ऑनलाइन व ऑफलाइन (हाइब्रिड) मोड़ में होगी।
    • सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश। एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को फैसला करने का निर्देश।
    • केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी वर्क फ्रऑम होम देने का फैसला ले सकती है।
    • एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें कॉलेज बंद, ऑड ईवेन लगाने और गैर जरूरी व्यवसायिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से कुछ दिन के लिए बंद रखने का फैसला ले सकती हैं।

    समझिए क्या है ऑड-ईवन नियम?

    ऑड-ईवन नियम पहली बार वर्ष 2016 में प्रदूषण बढ़ने पर लागू किया गया था। इस नियम के तहत सड़कों पर निजी वाहन को वैकल्पिक दिन दिए जाते हैं, जिस दिन वो अपने वाहनों को सड़कों पर दौड़ा सकते हैं और वो दिन उनकी नंबर प्लेट के आखिरी अंक पर निर्भर करता है।

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    ऑड-ईवन नियम

    Odd Date (सम अंक) Even Date (विषम अंक)
    0 1
    2 3
    4 5
    6 7
    8 9

    इससे पहले कब-कब लागू किया गया ऑड-ईवन प्लान

    राजधानी दिल्ली में पहले भी ऑड-ईवन लागू किया जा चुका है। दिल्ली में सबसे पहले दिसंबर 2015 में ऑड-ईवन  (Odd Even Rule) लागू किया गया था। इसके बाद जनवरी 2016 में ऑड-ईवन को लागू करने की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद 2019 में भी राजधानी में ऑड-ईवन लागू किया गया था। ऑड-ईवन लागू होने से प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलती है।

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