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    हाई कोर्ट के आदेश पर कपिल सिब्बल ने देखी Udaipur Files, फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग जारी

    Updated: Wed, 09 Jul 2025 10:03 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर कपिल सिब्बल समेत अन्य लोगों ने उदयपुर फाइल्स की स्क्रीनिंग देखी। यह स्क्रीनिंग फिल्म निर्माता अमित जानी द्वारा एनएफडीसी में आयोजित की गई थी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की स्क्रीनिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

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    उदयपुर फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कपिल सिब्बल एवं अन्य।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर प्रतिबंध की मांग करने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सहित अन्य ने हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार को फिल्म की देखी।

    अदालत के आदेश पर फिल्म निर्माता अमित जानी की तरफ से महादेव रोड स्थित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) में रात्रि आठ बजे फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। रात्रि आठ बजे कपित सिब्बल सहित अन्य एनएफडीसी पहुंचकर फिल्म की स्क्रीनिंग देखी।

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    इससे पहले दिन में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिल्म निर्माता को फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि मामले में फिल्म के तथ्यों का परीक्षण करें। 

    फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग को लेकर जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने याचिका दायर की है। वहीं, दूसरी तरफ फिल्म स्क्रीनिंग को चुनौती देने के मामले में आरोपित मोहम्मद जावेद की याचिका को तत्काल लिस्ट करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।

    सुनवाई के दौरान जब फिल्म निर्माताओं के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता स्क्रीनिंग के बाद फिर से आपत्तियां उठाएंगे, इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पीठ ने कहा कि क्या फिल्म की स्क्रीनिंग से फिल्म के प्रमाणपत्र को चुनौती देने का याची का अधिकार छिन सकता है?

    मदनी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है, लेकिन फिल्म का उद्देश्य सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना प्रतीत होता है।

    वहीं, सेंसर बोर्ड की तरफ से पेश हुए एएसजी चेतन शर्मा ने जवाब दिया कि सेंसर बोर्ड ने पहले ही चिह्नित सामग्री को हटा दिया है।

    बता दें कि याचिका में 11 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म के रिलीज, वितरण, प्रसारण या सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। 

    यह भी पढ़ें- Udaipur Files: दिल्ली हाई कोर्ट का फिल्म पर रोक लगाने की मांग करने वालों के लिए स्क्रीनिंग का आदेश