Delhi Crime: उधार की रकम वापस न करने पर की थी हत्या, अब दिल्ली की अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
दिल्ली में आठ साल पहले उधार की रकम न लौटाने पर हुई हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज अरोड़ा की अदालत ने दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस खबर में हत्या के कारण दोषियों को दी गई सजा और जुर्माने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। आठ साल पहले उधार की रकम न लौटाने पर हुई हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज अरोड़ा की अदालत ने दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम में से 60 हजार रुपये मृतक की पत्नी को दिए जाएं।
सुनील कुमार की चाकू घोंपकर हत्या
4 मार्च 2016 को गोकलपुरी नाले के पास फ्लाईओवर पर सुनील कुमार की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के मामा का बेटा संजय कॉलोनी झुग्गी निवासी शिवा चश्मदीद गवाह था।
उसने पुलिस को बताया कि घटना वाली शाम वह पेंटिंग का काम खत्म कर करीब 7-7:30 बजे घर लौट रहा था। तभी गोकलपुरी नाले के पास सुनील का विनोद और रोशन समेत तीन लोगों से झगड़ा हो रहा था। सुनील ने रोशन से 1500 रुपये उधार लिए थे।
सश्रम कारावास की सजा
रोशन अपने पैसे वापस मांग रहा था। लेकिन सुनील ने उधारी चुकाने के लिए कुछ समय मांगा था। इससे नाराज होकर विनोद समेत दो लोगों ने सुनील को पकड़ लिया और रोशन ने जेब से चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप दिया। दूसरा वार ठोड़ी पर किया। इस घटना में सुनील की मौत हो गई।
आरोपी विनोद और रोशन के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिनमें से तीसरे साथी नन्हे को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। कोर्ट ने मामले में विनोद और रोशन को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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