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    Delhi News: जुर्माना राशि देने तक अटैच किया जाए टीएमसी सांसद साकेत गोखले का वेतन

    Updated: Thu, 24 Apr 2025 02:55 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के आरोप में टीएमसी सांसद साकेत गोखले का 1.9 लाख वेतन रोकने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी ने गोखले पर वित्तीय मामलों से जुड़े झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया था।

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    दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले का वेतन रोकने का आदेश दिया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मानहानि मामले में कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पूरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले का 1.9 लाख वेतन रोकने का आदेश दिया है। 

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    वेतन अटैच करने का दिया आदेश 

    कोर्ट ने कहा कि 50 लाख रुपये का हर्जाना देने तक साकेत का वेतन अटैच करने का आदेश दिया। एक जुलाई 2024 में अदालत ने कहा था कि गोखले के आरोपों से लक्ष्मी पुरी के पति व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को निशाना बना रहे थे। 

    झूठे आरोप लगाए गए

    अदालत ने कहा था कि गोखले का कृत्य बेहद गैर-जिम्मेदाराना था। लक्ष्मी पुरी ने 2021 में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि साकेत गोखले ने जिनेवा में उनके स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में उनके वित्तीय मामलों के बारे में झूठे आरोप लगाए गए हैं। जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।

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