Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कैदियों की समयपूर्व रिहाई में हो रही थी देरी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कैदियों की समय से पहले रिहाई में देरी को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार जिस तरह से इस मुद्दे से निपट रही है वह खेदजनक है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के आश्वासन के बावजूद कुछ नहीं किया गया और समय से पहले रिहाई के मुद्दे से निपटने के तरीके की गहन जांच होनी चाहिए।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कैदियों की समय से पहले रिहाई में देरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज करने के लिए सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की भी निंदा की।
कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार
पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार जिस तरह से कैदियों की समय से पहले रिहाई के मुद्दे से निपट रही है, वह खेदजनक है। इस बारे में अभी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है।
अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार के आश्वासन के बावजूद कुछ नहीं किया गया और समय से पहले रिहाई के मुद्दे से निपटने के तरीके की गहन जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुका है।
114 सजायाफ्ता कैदियों की दया याचिका लंबित थी, जिसमें देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी भी शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल से अधिक जेल में बिता चुके आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों की दया याचिका को यंत्रवत् खारिज करने के लिए राज्यों की आलोचना की थी।
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