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CM आतिशी और केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि मामले में सुनवाई पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली की मुख्यमंत्री Atishi और पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को मानहानि मामले में सोमवार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। बीजेपी नेता ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन अक्टूबर को पेश होने का समन भेजा था।

By Agency Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 30 Sep 2024 04:04 PM (IST)
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CM आतिशी और पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक।

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मानहानि मामले में दिल्ली की सीएम आतिशी (Atishi) और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। बीजेपी नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों नेताओं को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन अक्टूबर को पेश होने का समन भेजा था।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता बीजेपी नेता राजीव बब्बर से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने आप के दो नेताओं आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने आप नेताओं की खारिज की थी याचिका 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में आप नेताओं द्वारा मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके चलते केजरीवाल और आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बता दें, बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल, आतिशी, आप नेता सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।

भाजपा को बदनाम करने का लगाया आरोप

बब्बर ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं पर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली की मतदाता सूची से कुल 30 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भाजपा जिम्मेदार है, जिनमें मुख्य रूप से बनिया, मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग शामिल हैं। फरवरी 2020 में हाईकोर्ट ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई थी।

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