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    चांदनी चौक इलाके में अनधिकृत निर्माणों को गिराने पर लगी रोक को हटाने का फैसला, SC ने MCD को दिया यह निर्देश

    By Agency Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:52 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक इलाके में अनधिकृत निर्माणों को गिराने पर लगी रोक को हटाने का फैसला सुनाया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ...और पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक इलाके में अनधिकृत निर्माणों को गिराने पर लगी रोक को हटाने का फैसला सुनाया है।

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ट्रिब्यूनल के सभी आदेशों को रद्द करने का फैसला किया, जिसमें चांदनी चौक इलाके में अनधिकृत निर्माणों को गिराने पर 31 दिसंबर से रोक लगा दी गई थी।

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    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। पीठ ने कहा कि अपीलीय ट्रिब्यूनल, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सभी स्थगन आदेश रद्द कर दिए जाएंगे।

    सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी अधिकारियों को अनधिकृत निर्माणों को गिराने और हटाने के अपने आदेशों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि स्थगन आदेश के संबंध में कोई भी शिकायत 31 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है।

    इसके बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त को अनधिकृत निर्माणों को हटाने में नगर निगम को सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया।