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    सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, मानहानि मामले में सुनवाई फिलहाल रहेगी स्थगित

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को ट्वीट करने के मामले में अपनी गलती स्वीकार कर ली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया। इससे पहले वह स्थगन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी।

    By Jagran News Edited By: Sonu SumanUpdated: Mon, 26 Feb 2024 02:00 PM (IST)
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    सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई फिलहाल स्थगित रहने का दिया आदेश।

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को ट्वीट करने के मामले में अपनी गलती सोमवार को स्वीकार कर ली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया है।

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    इससे पहले वह मामले में स्थगन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने उन पर मानहानि का मुकदमा चलाने का फैसला बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं और बिना पुष्ट किए हुए जानकारी उन्होंने करोड़ों लोगों तक पहुंचाया।

    2018 में दर्ज हुआ था मामला

    बता दें, भाजपा आईटी सेल ने उनके खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज कराए थे। दरअसल, केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो वाले एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। इसके बाद उनके खिलाफ 2018 में मानहानि का केस दर्ज हुआ था। 

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